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बिना रेट लिखे फेस मास्क बेचने पर दो केमिस्टों के चालान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2020 01:51 AM IST
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face mask, chemist, health department
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग बाबैन के निरीक्षक संदीप अहलावत व मापतोल विभाग के निरीक्षक कुलदीप राना की टीम ने वीरवार को 6 केमिस्टों की दुकानों पर फेस मास्क व सेनेटाइजर की जांच की। इस दौरान अधिकारियों ने 2 केमिस्टों की दुकानों पर बिना रेट लिखे फेस मास्क बेचने पर उनके चालान किए।
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संदीप अहलावत ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे उपयोगी फेस मास्क व सेनेटाइजर है। इनकी बाजार में सही मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केमिस्टों की दुकानों पर जांच की गई। उन्होंने कहा कि सभी केमिस्टों को हिदायत दी गई है कि वे अपनी-अपनी दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क व सेनेटाइजर रखे और उन्हें निर्धारित कीमत पर ही लोगों को बेचे। उन्होंने कहा कि जो कैमिस्ट अपनी दुकान पर फेस मास्क व सेनेटाइजर नहीं रखेगा या निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य पर बेचेगा उसके खिलाफ ईसी एक्ट की धारा 7/10/55 के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
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