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Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Kurukshetra: Youth convicted of raping a minor sentenced to 20 years rigorous imprisonment

Kurukshetra: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा, 15 हजार जुर्माना भी लगाया

Sat, 16 Dec 2023 07:13 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 16 Dec 2023 07:13 PM IST
सार

दोषी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एक साल से अधिक सुनवाई चली, गवाहों व साक्ष्यों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 

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Kurukshetra: Youth convicted of raping a minor sentenced to 20 years rigorous imprisonment
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि न जमा करने पर दोषी को आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी करार दिया गया युवक मूलरूप से लखीमपुर यूपी का निवासी है जो घटना के समय कुरुक्षेत्र में ही रह रहा था।

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जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि थाना सदर थानेसर एरिया की रहने वाली महिला ने 24 सितंबर 2022 को पुलिस में शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि नौ सितंबर 2022 को वह अपने पति के साथ शिमला गई थी। 17 सितंबर को जब वह लौटी तो उसकी 11 वर्षीय बेटी ने उसे आपबीती सुनाई। उसने बताया कि एक युवक ने उसके साथ गलत काम किया है।
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शिकायत पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। इसके बाद 25 सितंबर 2022 को आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक साल से अधिक चली सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया।

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