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Kurukshetra News: एडीआर सेंटर में हिट एंड रन मामलों के संबंध में बैठक का आयोजन, सीजेएम ने की समीक्षा
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कुरुक्षेत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में एडीआर सेंटर में हिट एंड रन मामलों के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें डीएलएसए सीजेएम की ओर से हिट एंड रन मामलों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
प्राधिकरण सचिव व सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से 9 मई को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मई को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
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प्राधिकरण सचिव व सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से 9 मई को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मई को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
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