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स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी, दुकानदारों में मचा हडकंप
Updated Wed, 30 May 2018 12:28 AM IST
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शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आसपास गैरकानूरी तरीके से तंबाकू पदार्थों को बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों पर छापेमारी की, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गय। टीम ने आधा दर्जन दुकानदारों पर कार्रवाई की जबकि कई दुकानदार दुकानें बंद कर फरार हो गए। चंडीगढ़ से पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केयू के तीसरे गेट के पास से छापेमारी शुरू की, जिस दौरान छह दुुकानों व एक स्टाल पर गैरकानूनी तरीके से तंबाकू पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं को खुले में तंबाकू उत्पाद प्रदर्शित करने पर धारा 6बी के तहत 200-200 रुपये का चालान किया गया। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 5 के तहत दुकानों पर लगे सिगरेट के विज्ञापन व बोर्ड हटवाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम के अधिकारी डॉ. प्रदीप व विनय ने बताया कि तंबाकू पदार्थ विक्रेता जगदीश, उमेश कुमार, भीम सेन, संयम व राकेश कुमार ने अपनी दुकान पर तंबाकू पदार्थ के विज्ञापन लगाए हुए थे और दुकानदार गैरकानूनी तरीके से खुली सिगरेट बेच रहे थे। सभी दुकानदारों पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 5 व 6 बी के तहत 200 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ उनको नोटिस दिया गया। उन्होंने बताया कि दुकानदारों की इस मनमानी के बारे में विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी और विभाग अपने स्तर पर भी ऐसे दुकानदारों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। ऐसा ही अभियान भविष्य में भी चलाया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आसपास गैरकानूरी तरीके से तंबाकू पदार्थों को बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों पर छापेमारी की, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गय। टीम ने आधा दर्जन दुकानदारों पर कार्रवाई की जबकि कई दुकानदार दुकानें बंद कर फरार हो गए। चंडीगढ़ से पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केयू के तीसरे गेट के पास से छापेमारी शुरू की, जिस दौरान छह दुुकानों व एक स्टाल पर गैरकानूनी तरीके से तंबाकू पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं को खुले में तंबाकू उत्पाद प्रदर्शित करने पर धारा 6बी के तहत 200-200 रुपये का चालान किया गया। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 5 के तहत दुकानों पर लगे सिगरेट के विज्ञापन व बोर्ड हटवाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम के अधिकारी डॉ. प्रदीप व विनय ने बताया कि तंबाकू पदार्थ विक्रेता जगदीश, उमेश कुमार, भीम सेन, संयम व राकेश कुमार ने अपनी दुकान पर तंबाकू पदार्थ के विज्ञापन लगाए हुए थे और दुकानदार गैरकानूनी तरीके से खुली सिगरेट बेच रहे थे। सभी दुकानदारों पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 5 व 6 बी के तहत 200 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ उनको नोटिस दिया गया। उन्होंने बताया कि दुकानदारों की इस मनमानी के बारे में विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी और विभाग अपने स्तर पर भी ऐसे दुकानदारों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। ऐसा ही अभियान भविष्य में भी चलाया जाएगा।