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ट्रक चालक से मोबाइल और नगदी लूटने वाले तीन दोषियों को दस-दस साल की कैद
Updated Thu, 30 Aug 2018 12:40 AM IST
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ट्रक चालक से मोबाइल और नगदी लूटने वाले तीन दोषियों को दस-दस साल की कैद
- अदालत ने लगाया 50-50 हजार रुपये जुर्माना, न भरने की सूरत में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। लाडवा रोड से सटे गांव बड़शामी में रेत-बजरी लेकर जा रहे ट्रक चालक पर हमला कर नकदी सहित मोबाइल इत्यादि छीनने वाले तीन व्यक्तियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा और न भरने की सूरत में अलग से एक वर्ष की कैद भुगतनी होगी।
गांव भोजी खालसा करनाल वासी परमजीत ने 2 नवंबर 2017 को हमले और लूट की शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था। इसके बाद अपराध शाखा-2 ने आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन हमलावरों को काबू किया था। एसपी सुरेंद्र पाल सिंह के अनुसार संबंधित मामले में कुरुक्षेत्र कोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत ने दो मोबाइल, 16 हजार नकदी और चोट पहुंचाने के तीनों दोषियों को दस-दस साल कैद के अलावा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना एवं न जमा कराने पर एक वर्ष की सजा सुनाई है। फरीद आलम वासी हरजौली, शमशेर अली गुड्डू वासी मुस्तफाबाद, मोहम्मद तयूब वासी रुड़की को अदालत के फैसले के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेज दिया गया है।
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- अदालत ने लगाया 50-50 हजार रुपये जुर्माना, न भरने की सूरत में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। लाडवा रोड से सटे गांव बड़शामी में रेत-बजरी लेकर जा रहे ट्रक चालक पर हमला कर नकदी सहित मोबाइल इत्यादि छीनने वाले तीन व्यक्तियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा और न भरने की सूरत में अलग से एक वर्ष की कैद भुगतनी होगी।
गांव भोजी खालसा करनाल वासी परमजीत ने 2 नवंबर 2017 को हमले और लूट की शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था। इसके बाद अपराध शाखा-2 ने आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन हमलावरों को काबू किया था। एसपी सुरेंद्र पाल सिंह के अनुसार संबंधित मामले में कुरुक्षेत्र कोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत ने दो मोबाइल, 16 हजार नकदी और चोट पहुंचाने के तीनों दोषियों को दस-दस साल कैद के अलावा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना एवं न जमा कराने पर एक वर्ष की सजा सुनाई है। फरीद आलम वासी हरजौली, शमशेर अली गुड्डू वासी मुस्तफाबाद, मोहम्मद तयूब वासी रुड़की को अदालत के फैसले के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेज दिया गया है।
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