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नौकरी लगवाने के नाम पर 3.80 लाख ठगे, आरोपी नामजद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। जिला अदालत में प्यादे की नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 3.80 लाख रुपये तथा खाली चेक लिए थे। नौकरी नहीं लगवाने पर जब पैसे वापस करने की मांग की तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।
सफीदों (जींद) के गांव डाटरथ के रहने वाले मुनीष ने सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपने ही गांव के सुनील कुमार से नौकरी के लिए बातचीत की थी। सुनील कुमार ने उसकी मुलाकात आशीष शर्मा से सितंबर 2019 में पिपली पैराकीट में कराई थी। आशीष शर्मा ने उसे अदालत में प्यादे की पक्की नौकरी जिला अदालत में लगवाने का आश्वासन दिया था। आशीष ने उसे बताया कि उसके रिश्तेदार हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश व अन्य जज हैं। इस एवज में उसने सात लाख रुपये की मांग की थी।
उसकी बातों में आकर उसने आरोपी को अलग-अलग तारीख में पैसे लिए थे तथा उसका साक्षात्कार भी कराया था। 7 नवंबर 2019 को अदालत ने चयनित उम्मीदवारों की सूची लगा दी, मगर उसमें शिकायतकर्ता का नाम नहीं था। तब आरोपी आशीष शर्मा ने दूसरी सूची में उसका नाम आने का आश्वासन दिया था, लेकिन दूसरी सूची में भी उसका नाम नहीं आया था। तब उसने आशीष शर्मा से 3.80 लाख रुपये व चेक वापस मांगे तो आरोपी ने पैसे देने की बजाए उसे जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को नामजद करते हुए केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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कुरुक्षेत्र। जिला अदालत में प्यादे की नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 3.80 लाख रुपये तथा खाली चेक लिए थे। नौकरी नहीं लगवाने पर जब पैसे वापस करने की मांग की तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।
सफीदों (जींद) के गांव डाटरथ के रहने वाले मुनीष ने सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपने ही गांव के सुनील कुमार से नौकरी के लिए बातचीत की थी। सुनील कुमार ने उसकी मुलाकात आशीष शर्मा से सितंबर 2019 में पिपली पैराकीट में कराई थी। आशीष शर्मा ने उसे अदालत में प्यादे की पक्की नौकरी जिला अदालत में लगवाने का आश्वासन दिया था। आशीष ने उसे बताया कि उसके रिश्तेदार हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश व अन्य जज हैं। इस एवज में उसने सात लाख रुपये की मांग की थी।
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उसकी बातों में आकर उसने आरोपी को अलग-अलग तारीख में पैसे लिए थे तथा उसका साक्षात्कार भी कराया था। 7 नवंबर 2019 को अदालत ने चयनित उम्मीदवारों की सूची लगा दी, मगर उसमें शिकायतकर्ता का नाम नहीं था। तब आरोपी आशीष शर्मा ने दूसरी सूची में उसका नाम आने का आश्वासन दिया था, लेकिन दूसरी सूची में भी उसका नाम नहीं आया था। तब उसने आशीष शर्मा से 3.80 लाख रुपये व चेक वापस मांगे तो आरोपी ने पैसे देने की बजाए उसे जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को नामजद करते हुए केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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