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चैन स्नेचिंग अधिनियम के तहत दर्ज मामले में 5 वर्ष की कैद

Sat, 15 Jul 2017 11:59 PM IST
Updated Sat, 15 Jul 2017 11:59 PM IST
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चैन स्नेचिंग अधिनियम के तहत दर्ज मामले में 5 वर्ष की कैद
चेन झपटमार को 5 वर्ष की कैद
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सेक्टर पांच निवासी महिला की अक्तूबर 2016 में तोड़ी थी सोने की चेन
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
महिला के गले से चेन झपटमारी के मामले में उत्तर प्रदेश अलाउद्दीनपुर निवासी एक युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह आदेश जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने दिए।

डिप्टी डीए मैनपाल ने बताया कि अदालत ने चेन स्नेचिंग अधिनियम के तहत थाना सदर थानेसर में दर्ज एक मामले में सुनवाई करते हुए सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी राजेश कुमार पुत्र तिलक राज निवासी अलाउद्दीनपुर यूपी को पांच वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि 1-10-16 को एक सेक्टर पांच वासी प्रेम सिंह की पत्नी ने कुरुक्षेत्र थाना सदर थानेसर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह सुबह अपने घर से रतगत में दूध लेने के लिए जा रही थी,इस दौरान पीछे से एक मोटरसाइकिल आई। इस मोटरसाइकिल पर एक युवक सवार था। इस युवक ने उसके गले से सोने की चेन तोड़ी और घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज किया था। वहीं जिला अपराध शाखा की टीम ने इस मामले की जांच के दौरान यूपी निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान महिला के गले से तोड़ी गई सोने की चेन बरामद करवाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी राजेश कुमार को 5 वर्ष की कैद और 25000 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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