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134ए के तहत दाखिले से इंकार, डीईओ को घेरा

Sun, 23 Apr 2017 12:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कुरूक्षेत्र
ब्यूरो/अमर उजाला, कुरूक्षेत्र Updated Sun, 23 Apr 2017 12:55 AM IST
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134 A denial admission, deo to deo, Kurukshetra
134ए के तहत दाखिले से इंकार, डीईओ को घेरा - फोटो : Amar Ujala

कस्बा में कई निजी स्कूलों की ओर से 134ए के तहत बच्चों को दाखिला नहीं दिए जाने से बच्चों व उनके अभिभावकों में रोष है। इसकी शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सुमन आर्य शनिवार को लाडवा पहुंचीं और निजी स्कूल प्रबंधकों और प्रिंसिपल से बात की। जिला शिक्षा अधिकारी के एक निजी स्कूल में पहुंचाते ही स्कूल के गेट पर जमे अभिभावक उन्हें घेर कर खड़े हो गए और उनसे स्कूल में दाखिला दिलाने की मांग की। उन्होंने लाडवा में निजी स्कूल में प्रिंसिपल से बात करते हुए कहा कि निजी स्कूल 134ए के तहत परीक्षा पास करने के बाद पात्र बच्चों को दाखिला न देकर नियमों व कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

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वहीं प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को बताया कि उनका स्कूल सिख अल्पसंख्यक श्रेणी में आता है और उनके स्कूल को सरकार से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलती। ऐसे में उनके स्कूल पर 134ए का नियम लागू नहीं होता। जिला शिक्षा अधिकारी सुमन आर्य ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को इस मसले पर फोन किया और मामले की जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी सुमन आर्य ने बताया कि स्कूल के पत्र को शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 134ए के दाखिलों को लेकर 24 अप्रैल को चंडीगढ़ में विभाग की एक बैठक है, जिसमें इस मसले पर स्थिति साफ हो जाएगी।

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