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Kurukshetra News: नशीला पदार्थ रखने के दोषी को 10 साल की कठोर सजा
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट) ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी देवराज वासी बरोड़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी जयमल ने बताया कि 24 जुलाई को एंटी नारकोटिक सैल की टीम मुर्तजापुर बस अड्डा के पास मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार देवराज निवासी बरोड़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को एनएच-152 डी मुर्तजापुर के पास नाकाबंदी कर कैंटर सहित काबू किया था। कैंटर की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 8 कट्टों में रखा हुआ 326 किलो 560 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था।
आरोपी के खिलाफ थाना सदर पिहोवा में नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। 27 अक्तूबर को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी देवराज को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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जिला न्यायवादी जयमल ने बताया कि 24 जुलाई को एंटी नारकोटिक सैल की टीम मुर्तजापुर बस अड्डा के पास मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार देवराज निवासी बरोड़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को एनएच-152 डी मुर्तजापुर के पास नाकाबंदी कर कैंटर सहित काबू किया था। कैंटर की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 8 कट्टों में रखा हुआ 326 किलो 560 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था।
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आरोपी के खिलाफ थाना सदर पिहोवा में नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। 27 अक्तूबर को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी देवराज को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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