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Kurukshetra News: लूटपाट करने के तीन दोषियों को 10-10 साल की कठोर कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। चार साल पहले रास्ता रोककर पिस्टल के दम पर लूटपाट करने के तीन दोषियों को अदालत ने 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी नरेंद्र कुमार निवासी बुबका जिला यमुनानगर, पवन कुमार उर्फ सोनू राणा निवासी मंगलपुरी व आदित्य उर्फ अजय उर्फ हिटलर निवासी काजमाबाद गून जिला मेरठ यूपी पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने हवाई फायर करने के साथ शिकायतकर्ता के पिता पर तेजधार हथियार से हमला भी किया था।
थाना पिहोवा में दर्ज शिकायत में 31 मई 2019 को नवदीप सिंह उर्फ मन्नी निवासी गुरु नानक काॅलोनी ने बताया था कि उनकी मेन बाजार पिहोवा में मनी एक्सचेंज की दुकान है। शाम के समय दुकान बंदकर उसके पिता सुखदेव सिंह अपनी स्कूटी पर तथा वह अपने चाचा गुरदीप सिंह के साथ बाइक पर घर जा रहे थे। करीब सवा आठ बजे छाबड़ा क्लॉथ हाउस के सामने पहुंचे तो बाइक पर आए दो युवकों ने उसके पिता की स्कूटी के आगे बाइक लगाकर रोक लिया। आरोपियों ने उसके पिता के कान पर पिस्टल लगाकर रुपयोे से भरा बैग छीनने का प्रयास था मगर उसके पिता के विरोध करने पर दूसरे युवक ने तेजधार हथियार से पिता की बाजू पर वार कर जख्मी कर दिया था। आरोपियों ने पिस्टल से हवाई फायर भी किए थे। आरोपी उनका बैग छीनकर भाग गए थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच सीआईए-दो ने करते हुए आरोपी नरेंद्र कुमार, पवन कुमार व आदित्य को गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र आशु कुमार जैन की अदालत ने लूटपाट के दोषी नरेंद्र कुमार, पवन कुमार व आदित्य को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कुरुक्षेत्र। चार साल पहले रास्ता रोककर पिस्टल के दम पर लूटपाट करने के तीन दोषियों को अदालत ने 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी नरेंद्र कुमार निवासी बुबका जिला यमुनानगर, पवन कुमार उर्फ सोनू राणा निवासी मंगलपुरी व आदित्य उर्फ अजय उर्फ हिटलर निवासी काजमाबाद गून जिला मेरठ यूपी पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने हवाई फायर करने के साथ शिकायतकर्ता के पिता पर तेजधार हथियार से हमला भी किया था।
थाना पिहोवा में दर्ज शिकायत में 31 मई 2019 को नवदीप सिंह उर्फ मन्नी निवासी गुरु नानक काॅलोनी ने बताया था कि उनकी मेन बाजार पिहोवा में मनी एक्सचेंज की दुकान है। शाम के समय दुकान बंदकर उसके पिता सुखदेव सिंह अपनी स्कूटी पर तथा वह अपने चाचा गुरदीप सिंह के साथ बाइक पर घर जा रहे थे। करीब सवा आठ बजे छाबड़ा क्लॉथ हाउस के सामने पहुंचे तो बाइक पर आए दो युवकों ने उसके पिता की स्कूटी के आगे बाइक लगाकर रोक लिया। आरोपियों ने उसके पिता के कान पर पिस्टल लगाकर रुपयोे से भरा बैग छीनने का प्रयास था मगर उसके पिता के विरोध करने पर दूसरे युवक ने तेजधार हथियार से पिता की बाजू पर वार कर जख्मी कर दिया था। आरोपियों ने पिस्टल से हवाई फायर भी किए थे। आरोपी उनका बैग छीनकर भाग गए थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच सीआईए-दो ने करते हुए आरोपी नरेंद्र कुमार, पवन कुमार व आदित्य को गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र आशु कुमार जैन की अदालत ने लूटपाट के दोषी नरेंद्र कुमार, पवन कुमार व आदित्य को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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