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स्कूल के 90 लाख रुपये किए ट्रस्ट को ट्रांसफर
ब्यूरो/करनाल,अमर उजाला
Updated Wed, 16 Mar 2016 12:25 AM IST
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ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर
- फोटो : file
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दयाल सिंह पब्लिक स्कूल के बाद अब शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल की बैलेंसशीट से लाखों रुपये स्कूल की अन्य ब्रांचों व ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। हाईप्रोफाइल मामले की जांच के लिए विभाग ने जांच कमेटी बैठा दी है। विभाग को दी गई शिकायत में सबूतों के साथ आरोप लगाया गया है कि यह राशि नियमों के विपरीत ट्रांसफर की गई है।
संभावना जताई जा रही है कि अगर जांच सही दिशा में चली तो दयाल सिंह स्कूल की तरह ही इस स्कूल पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उधर, शिक्षा विभाग के कड़े रुख को देखते हुए निजी स्कूल संचालकों के पसीने छूटने लगे हैं। दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, सेक्टर-7 की बैलेंसशीट से करोड़ाें रुपये ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने के मामले में शिक्षा निदेशालय ने नए शिक्षा सत्र से स्कूल की एनओसी विड्रा करने के आदेश जारी किए थे।
अभिभावक एकता संघ ने दी शिकायत
अभिभावक एकता संघ के प्रधान दिनेश नरूला व एडवोकेट नवीन अग्रवाल ने बताया कि स्कूल की बैलेंसशीट से 90 लाख रुपये निकाले गए हैं। इसकी शिकायत हमने पूर्ण दस्तावेज के साथ जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी है। स्कूल द्वारा बैलेंसशीट से निकाली गई राशि को स्कूल अन्य ब्रांचों व मैनेजमेंट ट्रस्ट खाते में ट्रांसफर किए हैं। जो नियमों के विरुद्ध हैं। यदि विभाग द्वारा स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
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स्कूलों की बैलेंसशीट से रुपया निकालना नियमों के विरुद्ध
शिक्षा नीति के मुताबिक सभी शैक्षणिक संस्थाए नो प्रोफिट नो लॉस पर चलती हैं। इसलिए स्कूलों की बैलेंसशीट में बकाया राशि होने पर कोई भी स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर सकता। स्कूल को सबसे पहले बैलेंसशीट में जमा राशि का उपयोग करना होता है। लेकिन ज्यादातर स्कूल हर वर्ष अपनी मर्जी से स्कूल फंड व सुविधाओं के नाम पर फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं। जिसका बोझ अंतत: जनता पर ही पड़ता है। यही नहीं कोई भी स्कूल अपनी बैलेंसशीट से स्कूल की अन्य ब्रांचों में पैसे ट्रांसफर करने के अधिकृत नहीं है।
मामले की जांच के बाद होगी कार्रवाई
स्कूल की बैलेंसशीट से स्कूल की अन्य ब्रांचों व ट्रस्ट को रुपये ट्रांसफर करने की शिकायत मिली है। विभाग द्वारा मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी रिपोर्ट में यदि स्कूल में कोई अनियमितता पाई गई तो स्कूल खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे रुपये को इस प्रकार ट्रांसफर करना नियम के विरुद्ध है।
-सरोज बाला गुर, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, करनाल।
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संभावना जताई जा रही है कि अगर जांच सही दिशा में चली तो दयाल सिंह स्कूल की तरह ही इस स्कूल पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उधर, शिक्षा विभाग के कड़े रुख को देखते हुए निजी स्कूल संचालकों के पसीने छूटने लगे हैं। दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, सेक्टर-7 की बैलेंसशीट से करोड़ाें रुपये ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने के मामले में शिक्षा निदेशालय ने नए शिक्षा सत्र से स्कूल की एनओसी विड्रा करने के आदेश जारी किए थे।
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अभिभावक एकता संघ ने दी शिकायत
अभिभावक एकता संघ के प्रधान दिनेश नरूला व एडवोकेट नवीन अग्रवाल ने बताया कि स्कूल की बैलेंसशीट से 90 लाख रुपये निकाले गए हैं। इसकी शिकायत हमने पूर्ण दस्तावेज के साथ जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी है। स्कूल द्वारा बैलेंसशीट से निकाली गई राशि को स्कूल अन्य ब्रांचों व मैनेजमेंट ट्रस्ट खाते में ट्रांसफर किए हैं। जो नियमों के विरुद्ध हैं। यदि विभाग द्वारा स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
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स्कूलों की बैलेंसशीट से रुपया निकालना नियमों के विरुद्ध
शिक्षा नीति के मुताबिक सभी शैक्षणिक संस्थाए नो प्रोफिट नो लॉस पर चलती हैं। इसलिए स्कूलों की बैलेंसशीट में बकाया राशि होने पर कोई भी स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर सकता। स्कूल को सबसे पहले बैलेंसशीट में जमा राशि का उपयोग करना होता है। लेकिन ज्यादातर स्कूल हर वर्ष अपनी मर्जी से स्कूल फंड व सुविधाओं के नाम पर फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं। जिसका बोझ अंतत: जनता पर ही पड़ता है। यही नहीं कोई भी स्कूल अपनी बैलेंसशीट से स्कूल की अन्य ब्रांचों में पैसे ट्रांसफर करने के अधिकृत नहीं है।
मामले की जांच के बाद होगी कार्रवाई
स्कूल की बैलेंसशीट से स्कूल की अन्य ब्रांचों व ट्रस्ट को रुपये ट्रांसफर करने की शिकायत मिली है। विभाग द्वारा मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी रिपोर्ट में यदि स्कूल में कोई अनियमितता पाई गई तो स्कूल खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे रुपये को इस प्रकार ट्रांसफर करना नियम के विरुद्ध है।
-सरोज बाला गुर, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, करनाल।