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ट्रक चालक के दो हत्यारों को आजीवन कारावास
कुरुक्षेत्र
Updated Sat, 01 Feb 2014 12:28 AM IST
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कुरुक्षेत्र में एएसजे एके सिंगल की अदालत ने ट्रक चालक की हत्या करने के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 10 अगस्त 2013 को जगजीत सिंह निवासी यमुनानगर ने थाना सदर पिपली में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात लोगों ने उसके ट्रक चालक सुलतानपुर जिले (यूपी) के मयास गांव निवासी अर्जुन की हत्या कर दी है।
मामले में जांच के दौरान जिला पुलिस ने दो आरोपी कैथल निवासी रणबीर सिंह और विक्की को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।
यह मामला एएसजे एके सिंगल की अदालत में विचाराधीन था। रामकुमार उपन्यायवादी ने बताया कि न्यायालय ने उपरोक्त मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी पाया और रणबीर सिंह व विक्की को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व 50/50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6-6 माह अलग से सजा काटनी होगी।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 10 अगस्त 2013 को जगजीत सिंह निवासी यमुनानगर ने थाना सदर पिपली में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात लोगों ने उसके ट्रक चालक सुलतानपुर जिले (यूपी) के मयास गांव निवासी अर्जुन की हत्या कर दी है।
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मामले में जांच के दौरान जिला पुलिस ने दो आरोपी कैथल निवासी रणबीर सिंह और विक्की को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।
यह मामला एएसजे एके सिंगल की अदालत में विचाराधीन था। रामकुमार उपन्यायवादी ने बताया कि न्यायालय ने उपरोक्त मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी पाया और रणबीर सिंह व विक्की को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व 50/50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6-6 माह अलग से सजा काटनी होगी।