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दो महिलाओं सहित सात को ढाई साल की कैद
करनाल
Updated Sat, 01 Mar 2014 12:34 AM IST
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अदालत ने करीब साढे़ पांच साल पहले थाना इंद्री क्षेत्र के गांव चौगांवा में घर में घुस कर दंपति और उसके बच्चों से मारपीट के दोषी एक ही परिवार के दो महिलाओं और पिता-पुत्र सहित कुल सात लोगों को ढाई साल की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शुक्रवार को प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रजनी कौशल ने सातों दोषियों को सजा सुनाई।
थाना इंद्री में दर्ज मामले के अनुसार, गांव चौगांवा निवासी ईशलाल की शिकायत पर इसी गांव के गुरुदयाल और उसके पुत्र संदीप और गुलाब, उसके भाई मनीराम और उसके पुत्र संजीव समेत गुलाब की पत्नी रेखा और संजीव की पत्नी सुनीता के खिलाफ घर में घुस कर उससे, उसकी पत्नी मामचंदो और बच्चाें से मारपीट का मामला दर्ज किया गया था।
हमला करने वाले लोग लाठी डंडों से लैस थे। करीब साढे़ पांच साल तक अदालत में चले इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सजा सुनाने से पूर्व सरकारी अधिवक्ता अमन कुमार कौशिक ने शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से दलीलें दीं।
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शुक्रवार को प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रजनी कौशल ने सातों दोषियों को सजा सुनाई।
थाना इंद्री में दर्ज मामले के अनुसार, गांव चौगांवा निवासी ईशलाल की शिकायत पर इसी गांव के गुरुदयाल और उसके पुत्र संदीप और गुलाब, उसके भाई मनीराम और उसके पुत्र संजीव समेत गुलाब की पत्नी रेखा और संजीव की पत्नी सुनीता के खिलाफ घर में घुस कर उससे, उसकी पत्नी मामचंदो और बच्चाें से मारपीट का मामला दर्ज किया गया था।
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हमला करने वाले लोग लाठी डंडों से लैस थे। करीब साढे़ पांच साल तक अदालत में चले इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सजा सुनाने से पूर्व सरकारी अधिवक्ता अमन कुमार कौशिक ने शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से दलीलें दीं।
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