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नशें में गाड़ी चलाने से किसी की जान गई तो लगेगी हत्या का धारा
karnal
Updated Wed, 22 Mar 2017 11:52 PM IST
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bycikle moving man
- फोटो : bureau
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जिला पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अब शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करने वालों की खैर नहीं है। इसके लिए न केवल पुलिस स्पेशल चेकिंग अभियान चलाएगी, बल्कि पुलिस ने इसके लिए सख्त धाराओं का सहारा लेने का भी फैसला किया है। एसपी जेएस रंधावा ने साफ किया है कि भविष्य में अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते समय किसी की मौत होती है तो गाड़ी चालक पर सामान्य धारा न लगाकर हत्या की धाराएं लगाएं जाएंगी। इन धाराओं में आरोपी को दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष जांच करें, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके।
एसपी जेएस रंधावा ने यह फैसला सोमवार रात को सेक्टर 13 की छोटी मार्केट के पास हुए सड़क हादसे के बाद लिया है। कानून के जानकारों के अनुसार, सड़क हादसे के मामले में आईपीसी की धारा-304 ए (लापरवाही से मौत) के मामले में केस दर्ज किया जाता है। यह मामला जमानती है, और इसमें अधिकतम 2 साल कैद का प्रावधान है। लेकिन, अगर घटना की परिस्थितियां यह कहती हैं कि मामला जानबूझकर की गई लापरवाही का है, यानी लापरवाही में नॉलेज का पार्ट आ जाए तो मामला आईपीसी की धारा-304 पार्ट टू के तहत दर्ज होगा। यह मामला गैर इरादतन हत्या का बनता है, और इसमें अधिकतम 10 साल कैद का प्रावधान है। एसपी जेएस रंधावा का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के प्रति पुलिस के साथ साथ पब्लिक को भी सख्त होना होगा, तभी हादसों को रोका जा सकेगा।
आइसक्रीम खा रहे मां-बेटे को कार सवार ने रौंदा, मां की मौत
मंगलवार रात सेक्टर-13 की छोटी मार्केट में सड़क किनारे खड़े होकर आईसक्रीम खा रहे मां-बेटे को शराब के नशे में धुत्त एक युवक ने टक्कर मार दी। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, स्कूटी के पर खच्चे उड़ गए। हादसे को लेकर सेक्टर 13 वासियों ने जमकर बवाल काटा। वहीं, रात को ही पुलिस ने आरोपी युवक को काबू किया और उसका मेडिकल कराया।
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मामले के अनुसार, मंगलवार रात कलंदरी गेट निवासी प्रवीण अपनी मां संतोष व पिता के साथ सेक्टर-13 मार्केट में सामान खरीदने आए हुए थे। उसके पिता सामान खरीदने चले गए, जबकि प्रवीण व उसकी मां सुदेश सड़क किनारे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे। इसी दौरान अचानक कार में सवार एक युवक ने तेज गति से गाड़ी को चलाते हुए मां-बेटे को कुचल दिया। हादसे के बाद मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद से आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जबकि आसपास के लोगों ने मां-बेटे को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर संतोष को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, मामले को लेकर सेक्टर 13 निवासियों ने सड़कों पर आकर जमकर कर बवाल काटा और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। रात को ही सिविल लाइन थाना प्रभारी मोहन लाल समेत अन्य पुलिस पहुंचे और आरोपी युवक को रात को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक की शिनाख्त सेक्टर-6 निवासी ललित कुमार के रूप में हुई है। पुुलिस ने रात को उसका मेडिकल कराया, जिसमें वह नशे में पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 304 पार्ट 2 धारा लगाई गई, यह धारा हत्या के तहत आती है। बता दें कि कानून में यह धारा पहले से है, लेकिन सामान्य तौर पर पुलिस सड़क हादसों में 304ए के तहत केस दर्ज करती है। थाना प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
दस साल से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान
इस बारे में सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र बहल ने बताया कि 304 पार्ट 2 धारा के तहत आरोपी को दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। यह एक तरह से हत्या की धारा है, जिसमें ऐसा कार्य करना जिससे किसी की मौत हो सकती है आता है। यह धारा नोनबेलएबल है, जबकि सड़क हादसों में पुलिस सामान्य तौर पर 304ए के तहत केस दर्ज करती है, जो बेलएबल है। कानून में यह धारा शुरू से ही है, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया। अगर यह धारा सख्ती से लागू हुई तो यकीनन शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की संख्या में कमी आएगी।
शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को नहीं बख्शेंगे : एसपी
इस बारे में एसपी जेएस रंधावा का कहना है कि भविष्य में भी यदि किसी व्यक्ति ने शराब पीकर या कोई अन्य प्रकार का नशा करके वाहन चलाया और उसकी इस गलती की वजह से यदि किसी की जान चली जाती है, तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ हत्या की धारा 304 पार्ट-2 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ स्पेशल अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें शहरवासियों को भी पुलिस का सहयोग देना चाहिए। करनाल के लोगों से अपील करते हुए एसपी ने कहा कि अपने घरों और दुकानों के बाहर कारों में शराब पीने वालों को न खड़ा होने दें और इसकी शिकायत पुलिस को करें।
कारों में झलकते हैं जाम
शहर के सेक्टर-12, सेक्टर-13, सेक्टर-9, माडल टाउन, बस स्टैंड के पास समेत शहर के अन्य क्षेत्रों में कारों में ही शराब के जाम झलकते हैं। यहां पर फास्ट फूड की दुकानों के बाहर शराबियों की गाड़ियां लगी रहती हैं। बता दें कि इससे पहले भी पुलिस कारों में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चला चुकी है, लेकिन बिगड़ैल लोग इसकी परवाह नहीं करते और रोजाना शहर में सड़क हादसे हो रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जिले में सड़क हादसों में रोजाना 2 से तीन मौतें हो रही हैं, इनमें से ज्यादातर शराब पीकर वाहन चलाने वाले जिम्मेदार होते हैं।
पुलिस ने चलाया अभियान, सेक्टर वासी भी आए साथ
सड़क हादसे के बाद बुधवार को सिविल लाइन थाना पुलिस की ओर से शराबियों, बाइकर्स गैंग के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों वाहनों के चालान किये और कई को चेतावनी दी। वहीं, सिविल लाइन थाना प्रभारी मोहन लाल ने इस बारे में सेक्टर 13 निवासियों के साथ बैठक की और शरारती तत्वों के खिलाफ उनका साथ मांगा। इस दौरान एक लाइजनिंग कमेटी भी बनाई गई, जो कारों में शराब पीने वालों व बाइकर्स गैंग और स्टंट करने वालों के खिलाफ काम करेगी, साथ ही तुरंत सूचना पुलिस को देगी। थाना प्रभारी ने अपील की कि वे ऐसे लोगों की वीडियो पुलिस के पास भेजे, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वहीं, सेक्टर वासी दीपक गुप्ता, राजेश शर्मा, उमेश चानना समेत अन्य सदस्य एकत्र हुए और सभी ने पुलिस को साथ देने का वादा किया।
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एसपी जेएस रंधावा ने यह फैसला सोमवार रात को सेक्टर 13 की छोटी मार्केट के पास हुए सड़क हादसे के बाद लिया है। कानून के जानकारों के अनुसार, सड़क हादसे के मामले में आईपीसी की धारा-304 ए (लापरवाही से मौत) के मामले में केस दर्ज किया जाता है। यह मामला जमानती है, और इसमें अधिकतम 2 साल कैद का प्रावधान है। लेकिन, अगर घटना की परिस्थितियां यह कहती हैं कि मामला जानबूझकर की गई लापरवाही का है, यानी लापरवाही में नॉलेज का पार्ट आ जाए तो मामला आईपीसी की धारा-304 पार्ट टू के तहत दर्ज होगा। यह मामला गैर इरादतन हत्या का बनता है, और इसमें अधिकतम 10 साल कैद का प्रावधान है। एसपी जेएस रंधावा का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के प्रति पुलिस के साथ साथ पब्लिक को भी सख्त होना होगा, तभी हादसों को रोका जा सकेगा।
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आइसक्रीम खा रहे मां-बेटे को कार सवार ने रौंदा, मां की मौत
मंगलवार रात सेक्टर-13 की छोटी मार्केट में सड़क किनारे खड़े होकर आईसक्रीम खा रहे मां-बेटे को शराब के नशे में धुत्त एक युवक ने टक्कर मार दी। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, स्कूटी के पर खच्चे उड़ गए। हादसे को लेकर सेक्टर 13 वासियों ने जमकर बवाल काटा। वहीं, रात को ही पुलिस ने आरोपी युवक को काबू किया और उसका मेडिकल कराया।
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मामले के अनुसार, मंगलवार रात कलंदरी गेट निवासी प्रवीण अपनी मां संतोष व पिता के साथ सेक्टर-13 मार्केट में सामान खरीदने आए हुए थे। उसके पिता सामान खरीदने चले गए, जबकि प्रवीण व उसकी मां सुदेश सड़क किनारे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे। इसी दौरान अचानक कार में सवार एक युवक ने तेज गति से गाड़ी को चलाते हुए मां-बेटे को कुचल दिया। हादसे के बाद मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद से आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जबकि आसपास के लोगों ने मां-बेटे को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर संतोष को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, मामले को लेकर सेक्टर 13 निवासियों ने सड़कों पर आकर जमकर कर बवाल काटा और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। रात को ही सिविल लाइन थाना प्रभारी मोहन लाल समेत अन्य पुलिस पहुंचे और आरोपी युवक को रात को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक की शिनाख्त सेक्टर-6 निवासी ललित कुमार के रूप में हुई है। पुुलिस ने रात को उसका मेडिकल कराया, जिसमें वह नशे में पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 304 पार्ट 2 धारा लगाई गई, यह धारा हत्या के तहत आती है। बता दें कि कानून में यह धारा पहले से है, लेकिन सामान्य तौर पर पुलिस सड़क हादसों में 304ए के तहत केस दर्ज करती है। थाना प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
दस साल से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान
इस बारे में सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र बहल ने बताया कि 304 पार्ट 2 धारा के तहत आरोपी को दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। यह एक तरह से हत्या की धारा है, जिसमें ऐसा कार्य करना जिससे किसी की मौत हो सकती है आता है। यह धारा नोनबेलएबल है, जबकि सड़क हादसों में पुलिस सामान्य तौर पर 304ए के तहत केस दर्ज करती है, जो बेलएबल है। कानून में यह धारा शुरू से ही है, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया। अगर यह धारा सख्ती से लागू हुई तो यकीनन शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की संख्या में कमी आएगी।
शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को नहीं बख्शेंगे : एसपी
इस बारे में एसपी जेएस रंधावा का कहना है कि भविष्य में भी यदि किसी व्यक्ति ने शराब पीकर या कोई अन्य प्रकार का नशा करके वाहन चलाया और उसकी इस गलती की वजह से यदि किसी की जान चली जाती है, तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ हत्या की धारा 304 पार्ट-2 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ स्पेशल अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें शहरवासियों को भी पुलिस का सहयोग देना चाहिए। करनाल के लोगों से अपील करते हुए एसपी ने कहा कि अपने घरों और दुकानों के बाहर कारों में शराब पीने वालों को न खड़ा होने दें और इसकी शिकायत पुलिस को करें।
कारों में झलकते हैं जाम
शहर के सेक्टर-12, सेक्टर-13, सेक्टर-9, माडल टाउन, बस स्टैंड के पास समेत शहर के अन्य क्षेत्रों में कारों में ही शराब के जाम झलकते हैं। यहां पर फास्ट फूड की दुकानों के बाहर शराबियों की गाड़ियां लगी रहती हैं। बता दें कि इससे पहले भी पुलिस कारों में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चला चुकी है, लेकिन बिगड़ैल लोग इसकी परवाह नहीं करते और रोजाना शहर में सड़क हादसे हो रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जिले में सड़क हादसों में रोजाना 2 से तीन मौतें हो रही हैं, इनमें से ज्यादातर शराब पीकर वाहन चलाने वाले जिम्मेदार होते हैं।
पुलिस ने चलाया अभियान, सेक्टर वासी भी आए साथ
सड़क हादसे के बाद बुधवार को सिविल लाइन थाना पुलिस की ओर से शराबियों, बाइकर्स गैंग के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों वाहनों के चालान किये और कई को चेतावनी दी। वहीं, सिविल लाइन थाना प्रभारी मोहन लाल ने इस बारे में सेक्टर 13 निवासियों के साथ बैठक की और शरारती तत्वों के खिलाफ उनका साथ मांगा। इस दौरान एक लाइजनिंग कमेटी भी बनाई गई, जो कारों में शराब पीने वालों व बाइकर्स गैंग और स्टंट करने वालों के खिलाफ काम करेगी, साथ ही तुरंत सूचना पुलिस को देगी। थाना प्रभारी ने अपील की कि वे ऐसे लोगों की वीडियो पुलिस के पास भेजे, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वहीं, सेक्टर वासी दीपक गुप्ता, राजेश शर्मा, उमेश चानना समेत अन्य सदस्य एकत्र हुए और सभी ने पुलिस को साथ देने का वादा किया।