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हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Fri, 10 Jan 2014 12:02 AM IST
कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र Updated Fri, 10 Jan 2014 12:02 AM IST
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Husband convicted for wife murder
अदालत ने पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाकर उसकी हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
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अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 29 जून 2013 को सुशीला देवी ने थाना केयूके में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति गांव भिवानी खेड़ा वासी रणजीत सिंह ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कर कर उसे जलाकर मारने की कोशिश की।


बाद में सुशीला देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। थाना केयूके पुलिस ने आरोपी पति रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। पुलिस के अनुसार मामला न्यायालय एमएम धोचंक एएसजे की अदालत में विचाराधीन था। उप न्यायवादी एसके मित्तल ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के बाद रणजीत को मामले में दोषी पाया और उसे धारा 302 के तहत सजा सुनाई है।
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उन्होंने बताया कि दोषी को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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