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हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
कुरुक्षेत्र
Updated Fri, 10 Jan 2014 12:02 AM IST
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अदालत ने पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाकर उसकी हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 29 जून 2013 को सुशीला देवी ने थाना केयूके में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति गांव भिवानी खेड़ा वासी रणजीत सिंह ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कर कर उसे जलाकर मारने की कोशिश की।
बाद में सुशीला देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। थाना केयूके पुलिस ने आरोपी पति रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। पुलिस के अनुसार मामला न्यायालय एमएम धोचंक एएसजे की अदालत में विचाराधीन था। उप न्यायवादी एसके मित्तल ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के बाद रणजीत को मामले में दोषी पाया और उसे धारा 302 के तहत सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि दोषी को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 29 जून 2013 को सुशीला देवी ने थाना केयूके में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति गांव भिवानी खेड़ा वासी रणजीत सिंह ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कर कर उसे जलाकर मारने की कोशिश की।
बाद में सुशीला देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। थाना केयूके पुलिस ने आरोपी पति रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। पुलिस के अनुसार मामला न्यायालय एमएम धोचंक एएसजे की अदालत में विचाराधीन था। उप न्यायवादी एसके मित्तल ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के बाद रणजीत को मामले में दोषी पाया और उसे धारा 302 के तहत सजा सुनाई है।
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उन्होंने बताया कि दोषी को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।