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2002 से पहले जन्म लेने वाले 31 दिसंबर तक जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज करवा सकते हैं नाम
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31 अक्तूबर 2002 से पहले जन्म लेने वालों के लिए जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज करवाने के संबंध में राहत की खबर है। यदि इस समय अवधि से पहले जन्म के बावजूद आप अपने जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए हैं, तो अब करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने उन लोगों को राहत प्रदान की है जो किसी कारण से अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए थे।
नाम दर्ज करवाने से वंचित रहने वालों को सरकार ने 31 दिसंबर तक की तय समय अवधि में नाम दर्ज करवाने की सुविधा प्रदान की है। इसमें जन्म से संबंधित दस्तावेज जमा करवाकर नाम दर्ज करवाने की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए निगम प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए हैं। जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज करवाने के इच्छुक लोग नगर निगम और सरल केंद्र में सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र में निर्धारित दस्तावेज देकर आसानी से नाम दर्ज करवा सकते हैं। नगर निगम और सरल केंद्र के माध्यम से आप 31 दिसंबर तक ही सरकार द्वारा दी गई विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं।
नाम दर्ज करवाने में ये हैं मुख्य शर्तें
- ज्वाइंट एंडरटेकिंग ऑफ पेरेंट्स
- माता-पिता की आईडी
- स्कूल प्रमाण पत्र
- पुराना जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल प्रमाण पत्र की जन्मतिथि मान्य होगी
- स्कूल प्रमाण पत्र में दिया गया नाम ही मान्य होगा
नगर निगम के डीएमसी धीरज कुमार ने कहा कि इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। सरल पोर्टल हरियाणा के माध्यम से लाभार्थी अपना आवेदन फार्म दस्तावेजों सहित जमा करवा सकते हैं। नगर निगम कार्यालय व किसी भी सरल केंद्र से लाभार्थी अपना आवेदन जमा करवा सकता हैं।
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नाम दर्ज करवाने से वंचित रहने वालों को सरकार ने 31 दिसंबर तक की तय समय अवधि में नाम दर्ज करवाने की सुविधा प्रदान की है। इसमें जन्म से संबंधित दस्तावेज जमा करवाकर नाम दर्ज करवाने की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए निगम प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए हैं। जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज करवाने के इच्छुक लोग नगर निगम और सरल केंद्र में सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र में निर्धारित दस्तावेज देकर आसानी से नाम दर्ज करवा सकते हैं। नगर निगम और सरल केंद्र के माध्यम से आप 31 दिसंबर तक ही सरकार द्वारा दी गई विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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नाम दर्ज करवाने में ये हैं मुख्य शर्तें
- ज्वाइंट एंडरटेकिंग ऑफ पेरेंट्स
- माता-पिता की आईडी
- स्कूल प्रमाण पत्र
- पुराना जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल प्रमाण पत्र की जन्मतिथि मान्य होगी
- स्कूल प्रमाण पत्र में दिया गया नाम ही मान्य होगा
नगर निगम के डीएमसी धीरज कुमार ने कहा कि इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। सरल पोर्टल हरियाणा के माध्यम से लाभार्थी अपना आवेदन फार्म दस्तावेजों सहित जमा करवा सकते हैं। नगर निगम कार्यालय व किसी भी सरल केंद्र से लाभार्थी अपना आवेदन जमा करवा सकता हैं।
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