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बेकरी, मिठाई और रेस्टोरेंट खुलेंगे, रेहड़ी वालों का नंबर अभी नहीं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2020 01:06 AM IST
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bakery sweets and restaurants will open
लाकडाउन-3 में दी जा रही छूट का दायरा और बढ़ा दिया गया है। अब बेकरी, मिठाई की दुकानों के साथ रेस्टोरेंट खोलने की भी इजाजत दी गई है। हालांकि, अभी फास्ट फूड की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। उधर, रेहड़ी संचालकों ने इस पर सवाल उठाए हैं और प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। बता दें कि करनाल में करीब तीन हजार के करीब रेहड़ी संचालक हैं, जिनकी रोजी रोटी भी यही है।
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डीसी निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को शहर के रेस्टोरेंट, बेकरी और मिठाई विक्रेता एसोसिएशन के साथ एक बैठक की। डीसी ने बताया कि बेकरी और मिठाई विक्रेता प्रात: आठ बजे से दोपहर दो बजे तक शर्तों के साथ दुकानें खोल सकेंगे। जबकि रेस्टोरेंट केवल जोमेटो, स्वीगी व नीड्स ऑन वील्स जैसी ऑनलाइन सेवाओं के जरिए रात्रि नौ बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। इस बीच यदि लॉकडाउन में लागू गाइडलाइनों का उल्लंघन हुआ, तो यह सहूलियत वापस ले ली जाएगी। साथ ही उल्लंघन करने वाले की दुकान सील कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ठीक 2 बजे बेकरी और मिठाई की दुकान का शटर बंद करना होगा। इसके बाद ऐसे दुकानदार नौ बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं, इसके बाद किसी भी तरह की मूवमेंट स्वीकार्य नहीं होगी।
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दुकानों में ग्राहक को बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध
डीसी ने जोर देकर कहा कि मिठाई की दुकानों में किसी भी ग्राहक को बैठाकर खिलाने यानि ओवर दी काउंटर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्राहकों के लिए दुकानों में रखी मेज-कुर्सी एक साइड में लगा दें। डिलीवरी ब्वाय का रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लड़कों में से कहीं कोरोना का पॉजीटिव केस हो जाता है, तो उसने कहां-कहां डिलीवरी की, उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। छोटे ढाबे अभी लॉकडाउन तक यानी 17 मई तक बंद रखें।
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दुकान पर पांच से ज्यादा ग्राहक न हों एकत्रित
दुकान के बाहर एक समय में पांच से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए, जो अलग-अलग वृत्तों में खड़े हों। सबसे जरूरी यदि किसी काम करने वाले में, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दे तो सम्बंधित दुकानदार को उसकी सूचना तुरंत कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज को देनी होगी। चेतावनी दी कि ऐसी सूचना ना देने या छुपाने वाले दुकानदार के विरुद्ध नियमों के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा।
ट्रायल के तौर पर है व्यवस्था
डीसी ने कहा कि रेस्टोरेंट, मिठाई विक्रेता व बेकरी दुकानदार के लिए यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर है, यदि इससे कोरोना बचाव के लिए जारी हिदायत बिगड़ती हैं, तो इसे बंद किया जा सकता है। मौजूदा समय रूटीन दुकानदारी का नहीं है, इमरजेंसी जैसा है।

संडे को भी खुलेंगी दुकानें
डीसी ने एसोसिएशन प्रतिनिधियों के सुझाव पर कहा कि प्रात: आठ बजे से दो बजे तक सभी दुकानों के खोलने की जो व्यवस्था की गई है, वह संडे को भी रहेगी। लेकिन ऑड-ईवन के साथ और दो बजे के बाद दुकान बंद करनी होगी। उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों अथवा दुकानदारों के अनुरोध पर बैठक में उपस्थित जोमैटो व स्वीगी के प्रतिनिधियों से कहा कि मौजूदा हालात के चलते ऑर्डर अधिक मिल रहे होंगे, इस बीच दुकानदार व ग्राहकों के हित को देखते हुए कम्पनी के उच्च अधिकारियों के साथ बात कर डिलीवरी रेट कम करवाएं। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अनिश यादव, एसीयूटी आयुष सिन्हा, एसडीएम करनाल नरेन्द्र पाल मलिक तथा डीएमसी धीरज कुमार भी उपस्थित थे।
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