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शिशु के हत्यारे को आजीवन कारावास
कुरुक्षेत्र
Updated Tue, 28 Jan 2014 12:28 AM IST
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कुरुक्षेत्र में एएसजे एमएम धोंचक की अदालत ने एक महीने के बच्चे की हत्या के मामले में दोषी राजेश कुमार उर्फ बंटी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना पिहोवा में 26 मार्च 2013 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुरुक्षेत्र के गांधी नगर की निवासी गली नंबर चार निवासी राजेश कुमार उर्फ बंटी ने उसके एक माह के बेटे अनमोल की हत्या कर दी है।
थाना पिहोवा पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी राजेश कुमार उर्फ बंटी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया।
सरकारी वकील एसके मित्तल ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजेश उर्फ बंटी को दोषी पाया।
दोषी पाया जाने पर न्यायाधीश ने राजेश को धारा-323आईपीसी के तहत छह माह की कैद, धारा 452 आईपीसी के तहत दो वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा- 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना किया।
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जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना पिहोवा में 26 मार्च 2013 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुरुक्षेत्र के गांधी नगर की निवासी गली नंबर चार निवासी राजेश कुमार उर्फ बंटी ने उसके एक माह के बेटे अनमोल की हत्या कर दी है।
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थाना पिहोवा पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी राजेश कुमार उर्फ बंटी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया।
सरकारी वकील एसके मित्तल ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजेश उर्फ बंटी को दोषी पाया।
दोषी पाया जाने पर न्यायाधीश ने राजेश को धारा-323आईपीसी के तहत छह माह की कैद, धारा 452 आईपीसी के तहत दो वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा- 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना किया।
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जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।