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करियाना सब्जी और फल की सभी दुकानें 9 से 12 बजे तक खुलेंगी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 20 Apr 2020 01:36 AM IST
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all the vegetabel and fruit shop will  open
लॉॅकडाउन के चलते कुछ क्षेत्रों में राहत देते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिलेभर में करियाना, सब्जी और फल की सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन इनके खुलने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नहीं रहेगा, बल्कि 9 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। वहीं केमिस्ट शाप सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी। खास बात ये रहेगी कि सभी को होम डिलीवरी पर फोकस करना होगा। अगर कोई आसपास से राशन और दवा लेता हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, जो नियमों का पालन नहीं करेगा, उससे सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। प्रशासन ने ये भी फैसला लिया है कि वह पहले डिलीवरी ब्वाय का मेडिकल चेकअप कराएगा। करनाल में 500 रैपिड किट पहुंच चुकी हैं। इसके तहत रविवार को जोमैटो और स्वीगी के डिलीवरी ब्वाय की जांच कराई गई।
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उद्योग खोलने के लिए करना होगा सरल पोर्टल पर आवेदन, जारी होंगे पास
प्रेसवार्ता में डीसी निशांत यादव ने बताया कि 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को राहत दी जाएगी। इससे पहले उन्हें हरियाणा सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके लिए जिला स्तर पर तीन कमेटी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि 25 से कम वर्कर के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में, 25 से 200 वर्कर के लिए ग्रामीण स्तर में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में और शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में तथा 200 से उपर वर्कर की अनुमति के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी के फैसले के बाद ही फैक्ट्री संचालक को अनुमति दी जाएगी और उनके वर्कर को जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग रंग के पास प्रदान किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के लिए लाल रंग, निर्माण कार्यों के लिए नीला पास और अन्य कार्य के लिए हरे रंग का पास बनाया जाएगा।
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गांवों में हो सकेगा कंस्ट्रक्शन, शहर में बंद
ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है, यहां पर मनरेगा के आदमी काम कर सकते हैं, लेकिन यह आदमी उसी गांव के होने चाहिए तथा उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शहर में निर्माण कार्यों पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा, पहले की तरह गैस की सप्लाई, एटीएम, बैंक, राशन की दुकानें कार्य करती रहेंगी।
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ट्रक रिपेयर शाप खुलेंगी, ढाबे नहीं
हाई-वे पर ट्रक की रिपेयर की शॉप खुली रहेगी और उनके नजदीकी लगते ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन करनाल में ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जहां पर ढाबे खोलने की अनुमति दी जाए, इसलिए ढाबे खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
करा सकेंगे रजिस्ट्री
दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी तथा 4 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक जरूरी प्रमाण पत्र बनाए जा सकेंगे। रजिस्ट्री की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन टोकन दिया जाएगा और एक दिन में 30 टोकन दिये जाएंगे।

मिस्त्री और मैकेनिक को मिलेगी छूट, लेना होगा पास
जिले में शीघ्र पोर्टल बनाया जाएगा, इस पोर्टल पर हाथ से काम करने वाले मिस्त्री, मैकेनिक को छूट दी जाएगी, परन्तु पहले उन्हें पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें पास जारी किये जाएंगे। इसी तरह से जो दुकानें रिपेयर की हैं उन्हें भी सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बगैर पास के कोई भी दुकान ओपन ना करे। इसके अतिरिक्त कोरियर व डाक की सुविधा खुली रहेगी, इन्हें भी पास लेना होगा।
ये रहेंगे बंद
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल, कोर्ट पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा बारबर शॉप और शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे।
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