फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Yellow claw walked on illegal colony

अवैध कालोनी पर चलाया जेसीबी का पंजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 28 Apr 2022 01:24 AM IST
विज्ञापन
Yellow claw walked on illegal colony
कैथल। अर्बन एरिया में राजस्व संपदा गांव पट्टी डोगरान में कैथल-फ्रांसवाला रोड पर अढ़ाई एकड़ और कैथल-खनौरी बाईपास पर तीन एकड़ में विकसित हो रही दो अवैध कालोनी में कराए गए निर्माण को बुधवार को जिला प्रशासन ने ढहा दिया। अवैध कलोनियों में कच्ची सड़कें, छह दुकानों की डीपीसी को जेसीबी के पीले पंजे की मदद से हटाया गया।
विज्ञापन

डीटीपी अनिल नरवाल ने बताया कि नायब तहसीलदार आशीष कुमार के बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। उनके कार्यालय के संज्ञान में आया था कि राजस्व संपदा गांव पट्टी डोगरान में कैथल-फ्रांसवाला रोड पर ढाई एकड़ और कैथल-खनौरी बाईपास पर साढ़े पांच एकड़ रकबे जमीन में विकसित की जा रहीं दो अवैध कालोनियों में कच्ची सड़कें और डीपीसी का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के बारे में आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी के निर्माण को रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। अवैध कालोनी में प्लाटों की रजिस्टरी न करने के बारे में भी संबंधित तहसीलदारों को सूचना भिजवा दी गई थी और अवैध कालोनियों में विभाग की ओर से अवैध होने का बोर्ड भी लगवा दिया गया था। उन्होंने विभाग की ओर से आम लोगों को आगाह किया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अपनी खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदकर बर्बाद न करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed