{"_id":"69162df10c6dd1c34901c485","slug":"women-were-informed-about-their-legal-rights-kaithal-news-c-18-1-knl1004-780472-2025-11-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: महिलाओं को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: महिलाओं को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी
Fri, 14 Nov 2025 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 14 Nov 2025 12:43 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कलायत। श्री कपिल मुनि राजकीय महिला महाविद्यालय कलायत में महिला प्रकोष्ठ एवं आंतरिक शिकायत समिति के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं की सुरक्षा के कानूनी प्रावधान विषय पर एक्सटेंशन व्याख्यान आयोजित
किया गया।
मुख्य वक्ता एडवोकेट तमन्ना ने छात्राओं को भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम और समान अवसरों से जुड़े अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी उत्पीड़न की स्थिति में कानूनी सहायता लेने की प्रेरणा दी। आंतरिक शिकायत समिति की संयोजिका डॉ. शीला ने समिति की भूमिका, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और संस्थान में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी।
कार्यक्रम का संचालन महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी रीनू रानी ने किया। प्राचार्य डॉ. सुनील गर्ग ने कहा कि ऐसे व्याख्यान छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें कानूनी रूप से सशक्त बनाने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम के अंत में सहायक प्राध्यापिका श्रीमती रीतू देवी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
विज्ञापन
मौके पर कॉलेज स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।
विज्ञापन
कलायत। श्री कपिल मुनि राजकीय महिला महाविद्यालय कलायत में महिला प्रकोष्ठ एवं आंतरिक शिकायत समिति के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं की सुरक्षा के कानूनी प्रावधान विषय पर एक्सटेंशन व्याख्यान आयोजित
किया गया।
मुख्य वक्ता एडवोकेट तमन्ना ने छात्राओं को भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम और समान अवसरों से जुड़े अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी उत्पीड़न की स्थिति में कानूनी सहायता लेने की प्रेरणा दी। आंतरिक शिकायत समिति की संयोजिका डॉ. शीला ने समिति की भूमिका, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और संस्थान में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी।
विज्ञापन
कार्यक्रम का संचालन महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी रीनू रानी ने किया। प्राचार्य डॉ. सुनील गर्ग ने कहा कि ऐसे व्याख्यान छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें कानूनी रूप से सशक्त बनाने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम के अंत में सहायक प्राध्यापिका श्रीमती रीतू देवी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
विज्ञापन
मौके पर कॉलेज स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।