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Kaithal News: बालियां छीनने में दो को 10-10 साल कैद

Sun, 30 Mar 2025 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sun, 30 Mar 2025 01:38 AM IST
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Two people sentenced to 10 years imprisonment each for snatching earrings
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल ने एक महिला के कानों से सोने की बालियां छीनने के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इस बारे में जयपाल निवासी चीका ने 28 जून 2021 को थाना चीका में धारा 379-बी आईपीसी के तहत मुकदमा नंबर 179 दर्ज करवाया था।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता जयपाल की पत्नी गुरमीतो 28 जून को चीका मंडी से अपने घर लौट रही थी। दोपहर को जब गुरमीतो बाबा संतरा के स्थान के सामने पहुंची तो पीछे से एक गाड़ी आई, उसमें से एक लडक़ा उतरा और दूसरे लड़के ने गाडी स्टार्ट रखी। वह लडक़ा गुरमीतो के कान से बाली छीन कर गाड़ी में बैठ भागने लगा तो गुरमीतो ने शोर मचा दिया जिससे वहां काफी लोग इकट्ठे हो गए। इस बीच उनकी गाड़ी गली मे फंस गई। उनमें से बाली छीनने वाला लड़का मौके से भाग गया जबकि दूसरा गाड़ी समेत पकड़ा गया।
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उसकी पहचान हर्षदीप निवासी अंबसरिया डेरा खरकङ़ा के रूप में हुई। हर्षदीप ने भागने वाले लडक़े का नाम गोपी निवासी गुहला बताया। बाली छीनने से गुरमीतो का कान भी फट गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत के सुपुर्द कर दिया।
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मामले में कुल 11 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद सैशन जज रितु वाईके बहल ने हर्षदीप और गोपी को बालियां छीनने का दोषी पाया व अपने 22 पेज के फैसले में दोनों को 10-10 साल के कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम न देने पर दोषियों को दो-दो माह की सजा और भुगतनी होगी।
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