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Kaithal News: स्नैचिंग में दो को पांच-पांच साल कैद, 10-10 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 21 Jul 2024 04:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sun, 21 Jul 2024 04:08 AM IST
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Two imprisoned for five years each in snatching, fined Rs 10,000 each
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। सेशन जज रितु वाईके बहल की अदालत ने स्नैचिंग के केस में दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस संबंध में एडवोकेट ज्ञान चंद गुप्ता ने थाना चीका में मुकदमा नंबर 104 दर्ज करवाया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने की। केस फाइल के हवाले से जसबीर ढांडा ने बताया कि 23 अप्रैल 2023 को करीब 12:30 बजे एडवोकेट ज्ञान चंद गुप्ता अपने कार्यालय से घर वापस आ रहे थे। जब वे बस से उधम सिंह चौक चीका की तरफ डिवाइडर के पास पहुंचे तो दो अंजान युवक मोटरसाइकिल पर पीछे से आए और कहने लगे कि आपको गुरविंद्र सर ने आवाज दी थी, आप क्यों नहीं रुके।
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इस पर वकील ने कहा कि गुरविंद्र सर कौन हैं तो उन्होंने कहा कि किसी औरत का जेवर खो गया है उसकी तलाश कर रहे हैं।

वकील ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद बदमाशोंं ने वकील के हाथ में अंगूठी देखी और जबरदस्ती उनकी उंगली से अंगूठी छीन कर मोटरसाइकिल पर कैथल की तरफ फरार हो गए। बाद में दोनों बदमाशों की पहचान बलजीत और भारत भूषण निवासी समाना जिला पटियाला के रूप में हुई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चालान बनाकर उन्हें अदालत के सुपुर्द कर दिया।
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अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद बलजीत और भारत भूषण को स्नैचिंग का दोषी पाया व दोनों को पांच-पांच साल के कारावास और 10-10 हजार पर जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोनों छह-छह माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी।
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