{"_id":"67b77ef330459692660bdd7c","slug":"three-years-imprisonment-to-three-culprits-fine-of-rs-30000-each-kaithal-news-c-18-1-knl1004-586325-2025-02-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: तीन दोषियों को तीन साल का कारावास, 30-30 हजार रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: तीन दोषियों को तीन साल का कारावास, 30-30 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 21 Feb 2025 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 21 Feb 2025 12:43 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने जान से मारने के प्रयास के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की कैद और 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषियों को पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस बारे में कृष्ण कुमार निवासी चीका ने थाना चीका में 31 अगस्त 2019 को मुकदमा नंबर 243 दर्ज करवाया था। डीडीए अनुसार शिकायतकर्ता कृष्ण लाल की छोटी मंडी चीका में फैन्सी क्लाथ हाउस के नाम दुकान है। 31 अगस्त 2019 को वह अपनी दुकान में बैठा था और उसका भाई सुरेश व अन्य स्टाफ दुकान के कार्य में व्यस्त थे। करीब दो बजे एक बाइक पर तीन युवक उनकी दुकान के सामने पिहोवा रोड की तरफ से आए।
बाइक के बीच में बैठे युवक ने पिस्तौल से कृष्ण को जान से मारने की नियत से दो फायर किए। ये दोनों फायर दुकान के गेट पर लगे शीशे पर लगे। गोली लगने से शीशा टूट गया। कृष्ण अपने बचाव के लिए काउंटर के पीछे छुप गया। इसके बाद तीनों युवक बाइक पर मौके से भाग गए। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई।
विज्ञापन
कृष्ण की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच के दौरान आरोपियों की पहचान अमित उर्फ लट्टू निवासी रसीन गांव जिला करनाल, जितेंद्र उर्फ जैकी व मोनू के रूप में हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया। केस में कुल 30 गवाह पेश किए गए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया और अपने 51 पेज के फैसले में प्रत्येक को तीन साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। रकम न देने पर पांच महीने सजा और काटनी होगी।
विज्ञापन
कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने जान से मारने के प्रयास के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की कैद और 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषियों को पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस बारे में कृष्ण कुमार निवासी चीका ने थाना चीका में 31 अगस्त 2019 को मुकदमा नंबर 243 दर्ज करवाया था। डीडीए अनुसार शिकायतकर्ता कृष्ण लाल की छोटी मंडी चीका में फैन्सी क्लाथ हाउस के नाम दुकान है। 31 अगस्त 2019 को वह अपनी दुकान में बैठा था और उसका भाई सुरेश व अन्य स्टाफ दुकान के कार्य में व्यस्त थे। करीब दो बजे एक बाइक पर तीन युवक उनकी दुकान के सामने पिहोवा रोड की तरफ से आए।
विज्ञापन
बाइक के बीच में बैठे युवक ने पिस्तौल से कृष्ण को जान से मारने की नियत से दो फायर किए। ये दोनों फायर दुकान के गेट पर लगे शीशे पर लगे। गोली लगने से शीशा टूट गया। कृष्ण अपने बचाव के लिए काउंटर के पीछे छुप गया। इसके बाद तीनों युवक बाइक पर मौके से भाग गए। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई।
विज्ञापन
कृष्ण की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच के दौरान आरोपियों की पहचान अमित उर्फ लट्टू निवासी रसीन गांव जिला करनाल, जितेंद्र उर्फ जैकी व मोनू के रूप में हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया। केस में कुल 30 गवाह पेश किए गए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया और अपने 51 पेज के फैसले में प्रत्येक को तीन साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। रकम न देने पर पांच महीने सजा और काटनी होगी।