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ट्रांसफार्मर का सामान चोरी मामले में दो आरोपियों को तीन साल दस माह का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 May 2022 02:03 AM IST
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Three years and ten months imprisonment for two accused in transformer goods theft case
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेवा की अदालत ने ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने वाले दो दोषियों को तीन साल दस-दस माह की कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जिला पटियाला पंजाब के नागरी निवासी जरनैल उर्फ जैला व पंजाब के ही कावदा कोठी निवासी गुरु ध्यान सिंह को दोषी करार दिया है। दोनों आरोपियों पर 10- 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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पुलिस प्रवक्ता प्रदीप नैन ने बताया कि दोनों आरोपियों ने थाना गुहला के क्षेत्र के खेत से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी किया था। इस संबंध में थाना गुहला में केस दर्ज किया गया था। दोनों आरोपी 26 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किए गए थे। मामले की जांच के बाद केस को चार्जशीट कर दिया गया था। जिसमें अब सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपियों को 2/2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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