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सड़क हादसे में जान लेने, हमला करने व अवैध पिस्तौल रखने पर तीन वर्ष की सजा

Wed, 16 Dec 2015 11:26 PM IST
कैथ्ाल/ब्यूरो
कैथ्ाल/ब्यूरो Updated Wed, 16 Dec 2015 11:26 PM IST
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लापरवाही से बाइक चलाकर सड़क दुर्घटना में युवक की जान लेने, हमला करने व अवैध पिस्तौल रखने की धाराओं के तहत एक मामले में एएसजे अराधना साहनी ने गांव जखौली निवासी एक दोषी को 3 साल कारावास व 6 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने पर में दोषी को डेढ़ वर्ष का अधिक कारावास भुगतना पड़ेगा। पुलिस पीआरओ ने बताया कि गुलियाना निवासी नरेश कुमार अपने भतीजे सुनील के सेना में चुने जाने की खुशी में अपने 36 वर्षीय बड़े भाई राजेश के साथ बाइक पर किठाना से 7 मई 2014 को लड्डू लेने जा रहा था।
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गुलियाना बस अड्डा से वे किठाना की तरफ करीब 500 मीटर ही चले थे कि सामने से एक बगैर नंबर की तेज रफ्तार बाइक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक में सीधी टक्कर मारी तो वे दोनों गिर पड़े। आसपास के लोगों ने जब बाइक के चालक को पकड़ने की कोशिश की तो उसने रिवाल्वर निकालकर जान से मारने की नियत से फायर किया। आरोपी ने दूसरा फायर अपने पांव के सामने जमीन पर किया और फरार हो गया। इस बाइक भिड़ंत में लगी चोटों के कारण राजेश की मौत हो गई।
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 थाना राजौंद में दर्ज मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 10 मई 2014 को आरोपी नरेश जखौली को गिरफ्तार कर ठोस सुबूत जुटाते हुए 7 जुलाई को मामला अदालत को सौंप दिया। प्रवक्ता ने बताया अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने बुधवार को दोषी नरेश जखौली को धारा 304ए तहत 2 वर्ष कारावास, धारा 307 तहत 3 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना, जिसे अदा न करने की सुरत में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा शस्त्र अधिनियम तहत 2 वर्ष कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना, जिसे अदा न करने की सुरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी की सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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