फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   The insurance company will pay a claim of 7.50 lakh to the truck owner.

Kaithal News: बीमा कंपनी ट्रक मालिक को देगी 7.50 लाख रुपये का क्लेम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
The insurance company will pay a claim of 7.50 lakh to the truck owner.
कैथल। जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को ट्रक मालिक राम कुमार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए 7.50 लाख रुपये का बीमा क्लेम देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने माना कि बीमा कंपनी ने चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को गलत आधार बनाकर दावा अस्वीकार किया, जबकि दुर्घटना के समय चालक का लाइसेंस पूरी तरह वैध था।
विज्ञापन

आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। कंपनी को पांच हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने का आदेश दिया। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर पूरी राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। शिकायतकर्ता राम कुमार निवासी एडवोकेट कॉलोनी चीका ने आयोग में दायर शिकायत में बताया कि उनका ट्रक बीमा कंपनी से बीमित था। 4 दिसंबर 2020 को ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके बाद उन्होंने बीमा क्लेम किया। कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि ट्रक चालक दयाल सिंह का ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य था।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दलील दी कि चालक का लाइसेंस परिवहन विभाग की ओर से ब्लॉक किया जा चुका था, इसलिए दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि लाइसेंस दुर्घटना के बाद ब्लॉक हुआ था और दुर्घटना के समय पूरी तरह वैध था। आयोग ने रिकार्ड और परिवहन विभाग की रिपोर्ट का परीक्षण करते हुए पाया कि चालक का लाइसेंस 18 जनवरी 2021 को प्रक्रियात्मक चूक के कारण ब्लॉक किया गया था, जबकि दुर्घटना 4 दिसंबर 2020 को हुई थी। ऐसे में दुर्घटना के समय चालक वैध लाइसेंस धारक था और बीमा कंपनी की ओर से क्लेम खारिज करना सेवा में कमी माना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed