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Kaithal News: अवैध शराब ब्रिकी मामले में आरोपी को सबूतों के अभाव में किया बरी
Thu, 14 Aug 2025 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 14 Aug 2025 02:02 AM IST
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अवैध शराब ब्रिकी मामले में आरोपी को सबूतों के अभाव में किया बरी
कैथल। अवैध शराब ब्रिकी मामले में कोर्ट ने करीब तीन साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया है। इस मामले में कैथल सदर थाना के तहत आने वाले क्षेत्र में पुलिस ने एक दुकान में शराब बेचने के आरोप में एक आरोपी को पकड़ा था। आरोपी को वर्ष 2022 की जनवरी में गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी का केस ट्रायल के तौर पर अदालत में चल रहा था। केस के दौरान आरोपी बेल पर चल रहा था। अब अदालत ने 12 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है।
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कैथल। अवैध शराब ब्रिकी मामले में कोर्ट ने करीब तीन साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया है। इस मामले में कैथल सदर थाना के तहत आने वाले क्षेत्र में पुलिस ने एक दुकान में शराब बेचने के आरोप में एक आरोपी को पकड़ा था। आरोपी को वर्ष 2022 की जनवरी में गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी का केस ट्रायल के तौर पर अदालत में चल रहा था। केस के दौरान आरोपी बेल पर चल रहा था। अब अदालत ने 12 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है।