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Kaithal News: एक ही व्यक्ति की फोटो के साथ मिले छह अलग-अलग आधार विवरण, प्राथमिकी दर्ज
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कैथल। पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ अलग-अलग आधार नंबरों का उपयोग कर कई मामलों में जमानतदार बनने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार मामला अदालत के सामने एफआईआर संख्या 137/2025 में आरोपी सिमरनजीत उर्फ सीमा की नियमित जमानत सुनवाई के दौरान सामने आया। पुलिस के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुहला के ड्यूटी एसडीजेएम की अदालत में एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का जमानत बाॅन्ड पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान जमानतदार दलबीर सिंह के दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए अदालत की ओर से श्योरिटी पोर्टल पर आधार नंबर दर्ज किया लेकिन उससे संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद नाम के आधार पर खोज करने पर पता चला कि संबंधित व्यक्ति पहले भी छह अलग-अलग मामलों में जमानत दिलवा चुका है। श्योरिटी पोर्टल की जांच में सामने आया कि सभी मामलों में जमानतदार की तस्वीर एक जैसी थी, जबकि प्रत्येक बार अलग-अलग आधार नंबर दर्ज किए गए थे। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के साथ धोखाधड़ी मानते हुए पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए। अदालत ने दलबीर सिंह की ओर से पेश जमानत बांड को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।
गुहला डीएसपी रमेश गुलिया ने बताया कि बीएनएस की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से मामले में जांच की जाएगी।
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सुनवाई के दौरान जमानतदार दलबीर सिंह के दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए अदालत की ओर से श्योरिटी पोर्टल पर आधार नंबर दर्ज किया लेकिन उससे संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद नाम के आधार पर खोज करने पर पता चला कि संबंधित व्यक्ति पहले भी छह अलग-अलग मामलों में जमानत दिलवा चुका है। श्योरिटी पोर्टल की जांच में सामने आया कि सभी मामलों में जमानतदार की तस्वीर एक जैसी थी, जबकि प्रत्येक बार अलग-अलग आधार नंबर दर्ज किए गए थे। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के साथ धोखाधड़ी मानते हुए पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए। अदालत ने दलबीर सिंह की ओर से पेश जमानत बांड को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।
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गुहला डीएसपी रमेश गुलिया ने बताया कि बीएनएस की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से मामले में जांच की जाएगी।