फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Sentenced to 5 years imprisonment for robbery robbery

मोबाइल छीनने के आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा

Sat, 13 Jul 2019 11:00 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jul 2019 11:00 PM IST
विज्ञापन
Sentenced to 5 years imprisonment for robbery robbery
कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने मोबाइल छीनने के मामले में पट्टी कौथ निवासियों अजय उर्फ रिंकु तथा राजीव को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक दोषी को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 2 माह के अतिरिक्त सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सिरटा निवासी शिकायतकर्ता बकसर देवी ने 5 अक्तूबर 2018 को सिटी पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि 30 सितंबर 2018 को सायं लगभग 7 बजे वह विश्वकर्मा चौक पर सिरटा गांव के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तभी मोटर साइकिल पर सवार दो लड़कों ने उसका मोबाइल छीना और वहां से भाग गए। 24 मई 2019 को आगे जांच में दोनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल सहित ढांड बाईपास से पकड़ लिया गया तथा राजीव की जेब से फोन बरामद किया गया। जांच के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने एक लड़की से मोबाइल फोन छीना था। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को 26 अप्रैल 2019 को न्यायालय में पेश किया गया तथा पहचान के लिए परेड निकाली गई। शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों को पहचान लिया गया। इस मामले का निपटारा मात्र 35 दिन में कर दिया गया। इस मामले की पैरवी पब्लिक प्रोसीक्यूटर जनक राज ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed