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Kaithal News: सीबीएसई की परीक्षा के दौरान धारा 163 लागू

Fri, 21 Feb 2025 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Fri, 21 Feb 2025 12:43 AM IST
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Section 163 implemented during CBSE exams

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कैथल। सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं व 12वीं की परीक्षा चार अप्रैल तक आयोजित करवाई जा रही हैं। ऐसे में इन परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिलाधीश ने जिले के परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू की गई है।

इस संबंध में जिलाधीश प्रीति ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।
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उन्होंने कहा कि आदेशों के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में चार अप्रैल तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा के दौरान तक बंद रहेंगी।
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इसके अलावा परीक्षार्थी द्वारा मोबाईल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि भी परीक्षा केंद्रों की परिधि में ले जाने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नही होंगे। संवाद


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