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Kaithal News: अवैध काॅलोनी में रोड नेटवर्क ध्वस्त
Fri, 16 May 2025 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 16 May 2025 01:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कलायत। कलायत की राजस्व संपदा में एक अवैध कॉलोनी में अस्थायी सड़क नेटवर्क को जिला प्रशासन के सहयोग से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान डीएमईओ अभिनव वालिया बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध काॅलोनी में पहुंचा और कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में कलायत की राजस्व संपदा में अवैध रूप से पनप रही काॅलोनी का मामला आया था। कार्यालय ने भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके भू-स्वामियों ने ना तो मौके पर बनाए जा रहे रोड नेटवर्क को रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया था।
इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण इत्यादि गतिविधियों को करने से पहले भूमि परिवर्तन के लिए अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों व अवैध कॉलोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों से भी ऐसे लोगों से बचने का आह्वान किया।
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कलायत। कलायत की राजस्व संपदा में एक अवैध कॉलोनी में अस्थायी सड़क नेटवर्क को जिला प्रशासन के सहयोग से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान डीएमईओ अभिनव वालिया बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध काॅलोनी में पहुंचा और कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में कलायत की राजस्व संपदा में अवैध रूप से पनप रही काॅलोनी का मामला आया था। कार्यालय ने भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके भू-स्वामियों ने ना तो मौके पर बनाए जा रहे रोड नेटवर्क को रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया था।
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इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण इत्यादि गतिविधियों को करने से पहले भूमि परिवर्तन के लिए अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों व अवैध कॉलोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों से भी ऐसे लोगों से बचने का आह्वान किया।
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