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विक्रेता फर्म एवं निर्माता कंपनी को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो/कैथल
Updated Sat, 17 Oct 2015 12:19 AM IST
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हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, दवाइयां व कीटनाशक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कृषि विभाग के माध्यम से समय-समय पर बीज व दवाई विक्रेताओं के सैंपल लिए जाते है। डा. दिनेश शर्मा ने बताया कि गत वर्ष 2010 में कृषि विभाग द्वारा श्रीराम सीडस केमिकल प्राइवेट लिमिटिड पुडुकोटिया (तमिलनाडु) द्वारा निर्मित मॉनोक्रोटोफॉस-36 प्रतिशत एसएल दवाई का सैंपल कैथल-असंध मार्ग राजौंद स्थित हरियाणा ट्रेडिंग कंपनी से लिया गया था। जो निमभन स्तर का पाया गया था। विभाग द्वारा चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में केस डाला गया था। न्यायालय द्वारा इस केस का फैसला सुनाते हुए विक्रेता फर्म एवं निर्माता कंपनी को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
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