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Kaithal News: विज्ञापन के लिए एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य

Fri, 23 Aug 2024 04:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Fri, 23 Aug 2024 04:43 AM IST
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Pre-certification from MCMC mandatory for advertising
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए जिला प्रशासन कमर कस चुका है। इस दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर निरंतर निगरानी के लिए मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) पेड न्यूज पर नजर रखेगी।

यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पहली अक्तूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के दौरान उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर निरंतर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।
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यह कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा पेड न्यूज पर कार्रवाई करना व मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के अनुरूप राजनीतिक दलों से प्रचार करने का आह्वान किया है।
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उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएम कमेटी से प्रमाणपत्र लेना होगा। वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि इस विज्ञापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।


एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन सामग्री की जांच कर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पंपलेट, इश्तिहार, बैनर, एलईडी आदि विज्ञापन सामग्री के लिए भी चुनाव आयोग ने दरें निर्धारित की हुई हैं, उसी अनुसार उम्मीदवार के चुनाव खर्च में राशि जोड़ी जाएगी। उम्मीदवारों को हिसाब-किताब रखना होगा।
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