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Kaithal News: यातायात नियम तोड़ने पर पुलिस सख्त, चार पर केस
Sun, 10 Aug 2025 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sun, 10 Aug 2025 12:39 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। एसपी आस्था मोदी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि लेन ड्राइविंग का उल्लंघन करने और सड़क पर बिना वजह वाहन खड़े करने जैसे कारण, जो दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए।
शुक्रवार को यातायात पुलिस ने चैकिंग के दौरान हाईवे पर लापरवाही और गलत लेन में वाहन चलाते पाए जाने पर चार वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, एनएच-152 पर कलायत के पास गलत दिशा में ट्रक चलाने पर कलायत निवासी मोनू और यूपी निवासी कृष्णा के खिलाफ थाना कलायत में केस दर्ज किया गया।
इसी प्रकार एनएच-152 पर हरसोला कट और काकौत कट के पास
गलत लेन में ट्रक चलाने पर बिशन नगर भवानी (जिला संगरूर, पंजाब) निवासी नरेंद्र और हरदुसरू (जिला बारामुला, जम्मू-कश्मीर) निवासी ईमरान के खिलाफ थाना तितरम में अलग-अलग दो केस दर्ज किए गए।
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प्रवक्ता ने बताया कि एसपी आस्था मोदी ने जिले में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों से जानमाल के नुकसान को रोकने और यातायात नियमों के सख्ती से पालन के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
अक्सर देखा गया है कि हाईवे पर अधिकतर हादसे भारी वाहनों की वजह से होते हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है और कई स्थायी रूप से अपाहिज हो जाते हैं। अब जिले से गुजरने वाले सभी ट्रक और भारी वाहन केवल बाईं ओर निर्धारित लेन में ही चलेंगे।
एसपी आस्था मोदी ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न सिर्फ चालक के जीवन के लिए खतरा है, बल्कि यह अन्य नागरिकों की जान को भी जोखिम में डालता है।
इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है और यातायात जाम जैसी दिक्कतें भी उत्पन्न होती हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि यातायात नियमों का पालन कर एक सभ्य और सुरक्षित समाज के निर्माण में योगदान दें।
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कैथल। यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। एसपी आस्था मोदी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि लेन ड्राइविंग का उल्लंघन करने और सड़क पर बिना वजह वाहन खड़े करने जैसे कारण, जो दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए।
शुक्रवार को यातायात पुलिस ने चैकिंग के दौरान हाईवे पर लापरवाही और गलत लेन में वाहन चलाते पाए जाने पर चार वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, एनएच-152 पर कलायत के पास गलत दिशा में ट्रक चलाने पर कलायत निवासी मोनू और यूपी निवासी कृष्णा के खिलाफ थाना कलायत में केस दर्ज किया गया।
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इसी प्रकार एनएच-152 पर हरसोला कट और काकौत कट के पास
गलत लेन में ट्रक चलाने पर बिशन नगर भवानी (जिला संगरूर, पंजाब) निवासी नरेंद्र और हरदुसरू (जिला बारामुला, जम्मू-कश्मीर) निवासी ईमरान के खिलाफ थाना तितरम में अलग-अलग दो केस दर्ज किए गए।
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प्रवक्ता ने बताया कि एसपी आस्था मोदी ने जिले में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों से जानमाल के नुकसान को रोकने और यातायात नियमों के सख्ती से पालन के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
अक्सर देखा गया है कि हाईवे पर अधिकतर हादसे भारी वाहनों की वजह से होते हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है और कई स्थायी रूप से अपाहिज हो जाते हैं। अब जिले से गुजरने वाले सभी ट्रक और भारी वाहन केवल बाईं ओर निर्धारित लेन में ही चलेंगे।
एसपी आस्था मोदी ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न सिर्फ चालक के जीवन के लिए खतरा है, बल्कि यह अन्य नागरिकों की जान को भी जोखिम में डालता है।
इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है और यातायात जाम जैसी दिक्कतें भी उत्पन्न होती हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि यातायात नियमों का पालन कर एक सभ्य और सुरक्षित समाज के निर्माण में योगदान दें।