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आरटीआई में नहीं दी सूचना, आयोग ने तलब किया

Sat, 13 Feb 2016 11:36 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/कैथ्ाल
ब्यूरो/अमर उजाला/कैथ्ाल Updated Sat, 13 Feb 2016 11:36 PM IST
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आरटीआई में मांगी गई सूचना न देने पर नगर परिषद के ईओ को राज्य सूचना आयोग ने तलब किया है। राज्य सूचना आयुक्त प्रह्लाद राय मीणा ने कृष्ण गर्ग की शिकायत पर यह निर्देश जारी किए हैं। गर्ग ने बताया कि उसने 11 जुलाई, 2015 को नगर परिषद सचिव एवं सूचना अधिकारी से आठ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। समय पूरा होने के बाद सीटीएम कैथल को सूचना उपलब्ध करवाने की अपील की। इस ओर भी ध्यान नहीं दिया।
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इसके बाद द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं राज्य सूचना आयुक्त को सूचना उपलब्ध करवाने तथा सूचना न देने के बारे में कानूनी कार्रवाई के लिए अपील की। इस अपील को मंजूर करते हुये राज्य सूचना आयुक्त प्रह्लाद राय मीणा ने दोनों पक्षों को आयोग में पेश होने के निर्देश दिए।
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प्रार्थी दो दिसंबर को आयोग पहुंच गया लेकिन परिषद की ओर से कोई नहीं पहुंचा। जिस पर नगर परिषद को 19 जनवरी, 2016 को आयोग में पेश होने के लिए कहा गया। इन आदेशों के बाद आनन-फानन में परिषद के एमई के माध्यम से प्रार्थी को अधूरी सूचना उपलब्ध करवाई गई  और 19 जनवरी को एमई हिमांशु लाटका को भेजा गया। आयोग द्वारा उनका पक्ष न मानते हुए खुद नगर परिषद सचिव को अब आखिरी बार सही तथा पूरी सूचना 25 फरवरी तक देने व 14 मार्च को आयोग में पेश होने का आदेश जारी किए गए हैं।
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