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Kaithal News: राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को आयोजित होगी
Sat, 23 Aug 2025 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 23 Aug 2025 01:25 AM IST
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कैथल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के अध्यक्ष व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. अमित गर्ग की देखरेख में 13 सितंबर को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने बताया कि लोक अदालत विवादों के समाधान के लिए होती है। इसे जनता की अदालत भी कहा जाता है।
इसमें आवेदन के लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरना होगा। लोक अदालतों की ओर से संपत्ति, चेक बाउंस, मोटर वाहन अधिनियम तहत किए चालान, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों को व्यापक रूप से और प्रभावी ढंग से हल किया जाता है।
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लोक अदालत में पेंडिंग ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे- चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, समन या नोटिस की कॉपी, ऑथराइजेशन लेटर और चालान भुगतान की पुरानी रसीद आदि ले जाना होता है। संवाद
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने बताया कि लोक अदालत विवादों के समाधान के लिए होती है। इसे जनता की अदालत भी कहा जाता है।
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इसमें आवेदन के लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरना होगा। लोक अदालतों की ओर से संपत्ति, चेक बाउंस, मोटर वाहन अधिनियम तहत किए चालान, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों को व्यापक रूप से और प्रभावी ढंग से हल किया जाता है।
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लोक अदालत में पेंडिंग ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे- चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, समन या नोटिस की कॉपी, ऑथराइजेशन लेटर और चालान भुगतान की पुरानी रसीद आदि ले जाना होता है। संवाद