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Kaithal News: निगरानी समिति रख रही पेड न्यूज पर कड़ी नजर
Sat, 11 May 2024 01:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 11 May 2024 01:37 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार की अध्यक्षता में पहले से ही मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन किया जा चुका है। शुक्रवार को उपायुक्त प्रशांत पंवार के दिशा निर्देशों अनुसार लघु सचिवालय स्थित जिला सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक ली।
इसमंे उपस्थित कमेटी के सदस्यों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रमों व हिदायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी आत्मा राम कसाना ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सभी हिदायतों व दिशा निर्देशों का पालना करना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति यानी एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा।
वहीं, प्रिंट मीडिया में मतदान से एक दिन पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री-सर्टिफिकेट लेना होगा। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त प्रशांत पंवार के आदेशों की अनुपालना में विज्ञापनों एवं पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी की जा रही है। बिना अनुमति व प्रमाण पत्र के
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चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार, प्रकाशित व प्रसारित करवाना नियमों की उल्लंघना माना जाएगा।
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कैथल। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार की अध्यक्षता में पहले से ही मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन किया जा चुका है। शुक्रवार को उपायुक्त प्रशांत पंवार के दिशा निर्देशों अनुसार लघु सचिवालय स्थित जिला सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक ली।
इसमंे उपस्थित कमेटी के सदस्यों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रमों व हिदायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी आत्मा राम कसाना ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सभी हिदायतों व दिशा निर्देशों का पालना करना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति यानी एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा।
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वहीं, प्रिंट मीडिया में मतदान से एक दिन पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री-सर्टिफिकेट लेना होगा। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त प्रशांत पंवार के आदेशों की अनुपालना में विज्ञापनों एवं पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी की जा रही है। बिना अनुमति व प्रमाण पत्र के
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चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार, प्रकाशित व प्रसारित करवाना नियमों की उल्लंघना माना जाएगा।