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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने के आदेश जारी किए गए हैं।
घटनाक्रम के अनुसार 17 मई 2017 को महिला थाने में दर्ज करवाई शिकायत में बताया गया कि आरोपी सोहन लाल उर्फ सोनू उर्फ बागा ने पीड़िता को धमकी दी कि उसके बदमाशों से संबंध है। यदि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह उसके बच्चों, उसके पति व उसे जान से मार देगा। इससे पीड़िता डर गई। वह करीब डेढ़ साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद 15 मई को फिर आरोपी ने उसे धमकी दी। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जातिसूचक शब्द कहते हुए गालियां दीं। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को काबू कर लिया।
इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376, 452, 506 आईपीसी और धारा 3 (2) एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत पक्ष की पैरवी डीडीए जेबी गोयल ने की। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सोहन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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घटनाक्रम के अनुसार 17 मई 2017 को महिला थाने में दर्ज करवाई शिकायत में बताया गया कि आरोपी सोहन लाल उर्फ सोनू उर्फ बागा ने पीड़िता को धमकी दी कि उसके बदमाशों से संबंध है। यदि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह उसके बच्चों, उसके पति व उसे जान से मार देगा। इससे पीड़िता डर गई। वह करीब डेढ़ साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद 15 मई को फिर आरोपी ने उसे धमकी दी। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जातिसूचक शब्द कहते हुए गालियां दीं। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को काबू कर लिया।
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इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376, 452, 506 आईपीसी और धारा 3 (2) एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत पक्ष की पैरवी डीडीए जेबी गोयल ने की। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सोहन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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