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Kaithal News: कट्टा रखने में चार साल कैद, 10 हजार जुर्माना

Thu, 24 Apr 2025 01:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 24 Apr 2025 01:11 AM IST
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Four years imprisonment and 10 thousand rupees fine for keeping a pistol
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। अतिरिक्त सेशन जज डॉ. अमित कुमार गर्ग ने कट्टा रखने के जुर्म में एक युवक को चार साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

थाना सिविल लाइन में 10 दिसंबर 2022 को शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा नंबर 533 दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, एचसी रघुबीर सिंह 10 दिसंबर 2022 को अपनी ड्यूटी करते हुए लघु सचिवालय कैथल के पास उपस्थित था। वहां उसे सूचना मिली कि हनुमान वाटिका में एक युवक जितेश उर्फ सांडा वासी गोहाना अवैध पिस्तौल लिए हुए है।
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इसके बाद एचसी रघुबीर सिहं अपराध शाखा-एक कैथल को रेडिंग पार्टी में शामिल करके हनुमान वाटिका पहुंचा तो सूचना के अनुसार वहां एक युवक बैठा दिखाई दिया। पुलिस ने उसे काबू कर लिया। उसने अपना नाम जितेश उर्फ सांडा निवासी गोहाना बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी अनलोडेड पिस्तौल 12 बोर बरामद हुआ। जांच के दौरान जितेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चालान तैयार करके अदालत के सुपुर्द कर दिया।
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मामले में कुल सात गवाह एग्जामिन करवाए गए। एडीजे डॉ अमित गर्ग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जितेश को कट्टा रखने का दोषी पाया। गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे चार साल की सख्त कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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