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Kaithal News: निराश्रित बच्चों को दी जा रही है 2100 की वित्तीय सहायता

Sun, 18 Jan 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sun, 18 Jan 2026 02:09 AM IST
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Financial assistance of Rs 2100 is being given to destitute children.
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। डीसी अपराजिता ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों को हर माह 2100 रुपये प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चे) पेंशन प्रदान की जा रही है। इस स्कीम में 0 से 21 वर्ष तक की आयु के बच्चे, जो पिता की मृत्यु होने पर सहायता एवं देखभाल से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने पर, माता-पिता की लंबी सजा होने के कारण या मानसिक व शारीरिक अक्षमता आदि होने पर निराश्रित हो जाते हैं। उन्हें इस पेंशन का लाभ दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र या पिता का 100 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 7 वर्ष या इससे अधिक गुमशुदगी की पुलिस रिपोर्ट/ कोर्ट से तलाक/ पति का दो वर्ष से अधिक कारावास में होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। प्रार्थी की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।
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