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पूर्व सरपंच और उसके दो बेटों को सात-सात साल की सजा

Sun, 23 Mar 2014 12:11 AM IST
कैथल
कैथल Updated Sun, 23 Mar 2014 12:11 AM IST
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Ex. Sarpanch and his two son convicted, sentence seven years jail
कैथल। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरएस चौधरी की अदालत ने कातिलाना हमला करने के दोषी पूर्व सरपंच और उसके दो बेटों को सात-सात की सजाई सुनाई है।
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इसके अलावा तीनों पर 7500-7500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर तीनों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं सरपंच के एक अन्य नाबालिग बेटे सहित दो आरोपियों पर इस संबंध में अदालत में मामला विचाराधीन है।


पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ ने बताया कि 19 अगस्त 2011 को मोहना में शराब बंदी के बारे में गांव में पंचायत हुई। मोहना वासी लखमी की शिकायत अनुसार, पंचायत में उसका भाई मानसिंह भी गया हुआ था। जो शराबबंदी करने के पक्ष में था। इस दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद की वजह से हथियारों से लैस पहुंचे मोहना के तत्कालीन सरपंच धर्मबीर, उसके पुत्र राहुल, संजय और रवि तथा सावन कुमार पुत्र विजयपाल वासी मोहना ने मानसिंह पर गंडासी, रॉड और अन्य हथियारों से हमला कर दिया।
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लोगों के बीचबचाव करने पर सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। हमले मेें मान सिंह घायल गया था। पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर हमले में प्रयोग हथियारों को भी बरामद कर लिया था। इस बीच करीब साढ़े पाच के बाद घायल मान सिंह की मौत होने पर पुलिस ने मामले में हत्या की धारा भी जोड़ी थी, लेकिन अदालत ने दोषियों को हत्या के प्रयास में धारा 307 के तहत सजा सुनाई है। वहीं, शेष दो आरोपी नाबालिग होने के कारण मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
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