फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   शर्तिया लड़का होने की दवाई देने के मामले में सुनाई गई दो दोषियों को सजा व जुर्माना

शर्तिया लड़का होने की दवाई देने के मामले में सुनाई गई दो दोषियों को सजा व जुर्माना

Mon, 17 Jun 2019 10:28 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 17 Jun 2019 10:28 PM IST
विज्ञापन
शर्तिया लड़का होने की दवाई देने के मामले में सुनाई गई दो दोषियों को सजा व जुर्माना
कैथल। गुहला के उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी देवेंद्र सिंह की अदालत ने पीएनडीटी एक्ट के तहत दायर किए गए दो अलग-अलग मामलों में शर्तिया लड़का होने की दवाई देने के मामले में चीका निवासी प्रेमलता तथा कांगथली निवासी सुरेंद्र को दोषी करार दिया है। इन दोनों मामलों में दोषियों को एक-एक वर्ष का कारावास तथा 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सिविल सर्जन डॉ. सुरेंद्र नैन ने बताया कि गत 26 नवंबर 2015 को चेयरमैन, जिला समुचित प्राधिकारी की टीम के सदस्यों ने चीका स्थित प्रेमलता पत्नी नरंजन की दुकान पर छापा मारा था और मौके पर ही प्रेमलता को शर्तिया लड़का होने की दवाई देते हुए और बदले में 400 रुपये की धनराशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इसी प्रकार गत 16 नवम्बर 2016 को इसी टीम ने कांगथली निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र साधूराम के घर छापा मारा और मौके पर ही शर्तिया लड़का होने की दवाई देते हुए तथा बदले में 5 हजार रुपये की राशि लेते हुए रंगें हाथों पकड़ा था। इन दोनों के खिलाफ गुहला के न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर फैसला लेते हुए अतिरिक्त न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष का कारावास तथा 5-5 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed