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Kaithal News: नाबालिग के अपहरण व यौन शोषण के दोषी को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:24 AM IST
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Convict sentenced to 10 years in prison for kidnapping and sexual exploitation of a minor.
अंबाला सिटी/ कैथल। नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील उर्फ सीलू को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शहजादपुर थाने में 7 मार्च 2024 को एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके पास रह रही उनकी 17 वर्षीय भांजी 6 मार्च 2024 को दोपहर करीब 12:30 बजे घर से दुकान पर सामान लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली और 14 मार्च 2024 को पीड़िता को कैथल जिले के गांव दुब्बल से बरामद किया। पीड़िता की मेडिकल जांच में यौन शोषण की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कैथल के गांव टीक निवासी सुनील उर्फ सीलू को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की।
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जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा
अदालत ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनील उर्फ सीलू को दोषी पाया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 8 के तहत तीन साल का कारावास व 3,000 रुपये अर्थदंड और धारा 363 आईपीसी के तहत भी सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत के आदेश के बाद दोषी को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
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