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Kaithal News: कुत्ते के काटने के 12 मामलों में मिलेगा मुआवजा
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दयालु-2 योजना के तहत बैठक लेते एडीसी। प्रवक्ता
- फोटो : चूड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने 15 प्रतिशत भाड़ा बढ़ाने को आयोजित की बैठक। स्रोत स्वयं
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कैथल। लघु सचिवालय में बुधवार को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एडीसी डाॅ. सुशील कुमार ने योजना के तहत आए आवेदनों पर विचार किया। बैठक में जिला सांख्यिकी अधिकारी निर्मल कौर ने बतौर सदस्य सचिव कुल आवेदनों की जानकारी दी। एक-एक मामले में विचार करने के बाद एडीसी डाॅ. सुशील कुमार की अध्यक्षता में कमेटी ने 30 में से 13 मामलों में मुआवजे के लिए मंजूरी दी।
एक मामले में विभाग मुख्यालय से मार्गदर्शन लिए जाने का निर्णय हुआ और 16 मामलों में नियम पूरे न होने पर रिजेक्ट किए जाने का फैसला लिया गया। मंजूरी दिए जाने वाले मामलों में 12 मामले कुत्तों के काटने व एक मामले में बेसहारा पशु के कारण एक व्यक्ति के घायल होने पर मुआवजे की मंजूरी दी गई।
एडीसी डाॅ. सुशील कुमार ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसमें बेसहारा पशुओं के मामले में पीड़ित लोगों और परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कोई भी परिवार जिसमें कोई सदस्य जो बेसहारा पशुओं के हमले या पशुओं के कारण घायल हो जाते हैं, या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पात्र परिवार हादसे के 90 दिन के भीतर-भीतर दयालु-2 योजना के तहत आवेदन करें, ताकि नियमानुसार उन्हें मुआवजा दिलाया जा सके। बैठक में डीडीपीओ रीतू लाठर, सीएमओ डॉ. रेनू चावला और डीएसपी बीरभान सिंह मौजूद रहे।
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एडीसी डाॅ. सुशील कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से निर्धारित मानदंडों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए और आपसी समन्वय बढ़ाते हुए पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए।
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एक मामले में विभाग मुख्यालय से मार्गदर्शन लिए जाने का निर्णय हुआ और 16 मामलों में नियम पूरे न होने पर रिजेक्ट किए जाने का फैसला लिया गया। मंजूरी दिए जाने वाले मामलों में 12 मामले कुत्तों के काटने व एक मामले में बेसहारा पशु के कारण एक व्यक्ति के घायल होने पर मुआवजे की मंजूरी दी गई।
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एडीसी डाॅ. सुशील कुमार ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसमें बेसहारा पशुओं के मामले में पीड़ित लोगों और परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कोई भी परिवार जिसमें कोई सदस्य जो बेसहारा पशुओं के हमले या पशुओं के कारण घायल हो जाते हैं, या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पात्र परिवार हादसे के 90 दिन के भीतर-भीतर दयालु-2 योजना के तहत आवेदन करें, ताकि नियमानुसार उन्हें मुआवजा दिलाया जा सके। बैठक में डीडीपीओ रीतू लाठर, सीएमओ डॉ. रेनू चावला और डीएसपी बीरभान सिंह मौजूद रहे।
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एडीसी डाॅ. सुशील कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से निर्धारित मानदंडों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए और आपसी समन्वय बढ़ाते हुए पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए।

दयालु-2 योजना के तहत बैठक लेते एडीसी। प्रवक्ता- फोटो : चूड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने 15 प्रतिशत भाड़ा बढ़ाने को आयोजित की बैठक। स्रोत स्वयं