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Kaithal News: मुख्यमंत्री 25 को करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ
Sun, 21 Sep 2025 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sun, 21 Sep 2025 01:22 AM IST
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कैथल। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि आगामी 25 सितंबर से हरियाणा सरकार दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए राज्य में शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। उसी दिन से पात्र महिलाएं योजना के लिए पंजीकरण कर सकती हैं। डीसी ने बताया कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे उनकी समग्र भलाई और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को 2,100 रुपये प्रति माह डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में वितरित किए जाएंगे। पात्र महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसकी आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित महिला, जिसका पति हरियाणा का निवासी हो और वह पिछले 15 वर्ष या उससे अधिक समय से हरियाणा में रह रही हो, भी पात्र होगी। संवाद
डीसी ने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं को किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त है- जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी विस्थापितों की वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ितों की वित्तीय सहायता, अविवाहित एवं विधवा व्यक्तियों की वित्तीय सहायता, पदम अवार्डी को मिलने वाला हरियाणा गौरव सम्मान, वे लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
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इसके विपरीत, तीसरी या चौथी स्टेज के कैंसर पीड़ित, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाएं और समय-समय पर जारी अन्य योजनाओं की पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आयकर देने वाली महिलाएं या किसी अन्य सरकारी/गैर-सरकारी संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं भी योजना की पात्र नहीं होंगी।
योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को 2,100 रुपये प्रति माह डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में वितरित किए जाएंगे। पात्र महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसकी आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित महिला, जिसका पति हरियाणा का निवासी हो और वह पिछले 15 वर्ष या उससे अधिक समय से हरियाणा में रह रही हो, भी पात्र होगी। संवाद
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डीसी ने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं को किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त है- जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी विस्थापितों की वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ितों की वित्तीय सहायता, अविवाहित एवं विधवा व्यक्तियों की वित्तीय सहायता, पदम अवार्डी को मिलने वाला हरियाणा गौरव सम्मान, वे लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
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इसके विपरीत, तीसरी या चौथी स्टेज के कैंसर पीड़ित, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाएं और समय-समय पर जारी अन्य योजनाओं की पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आयकर देने वाली महिलाएं या किसी अन्य सरकारी/गैर-सरकारी संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं भी योजना की पात्र नहीं होंगी।