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Kaithal News: दिल्ली कूच से पहले जिला प्रशासन ने लगाई धारा 163
Fri, 06 Dec 2024 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 06 Dec 2024 02:14 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। उपायुक्त कैथल प्रीति ने किसान की आंदोलन के दृष्टिगत जिले में धारा 163 लागू की है, जिसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। इसके साथ ही पैदल, वाहन या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस निकालना आदि प्रतिबंधित है।
आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसे वाहनों में हथियारों जैसे लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, डंडे के साथ झंडे, अग्नि अस्त्र शस्त्र आदि के साथ जिले में प्रवेश नहीं करेगा, जिससे सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल या पैट्रोल की खुले में बिक्री, ट्रैक्टर ट्राॅलियों में ईंट, पत्थर के टुकड़े व कांच की बोतल एकत्रित करने आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों, विकलांग व्यक्तियों आदि पर लागू नहीं होंगे। दिल्ली कूच को देखते हुए वीरवार से आगामी आदेश तक ये धारा लगी रहेगी।
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कैथल। उपायुक्त कैथल प्रीति ने किसान की आंदोलन के दृष्टिगत जिले में धारा 163 लागू की है, जिसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। इसके साथ ही पैदल, वाहन या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस निकालना आदि प्रतिबंधित है।
आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसे वाहनों में हथियारों जैसे लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, डंडे के साथ झंडे, अग्नि अस्त्र शस्त्र आदि के साथ जिले में प्रवेश नहीं करेगा, जिससे सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल या पैट्रोल की खुले में बिक्री, ट्रैक्टर ट्राॅलियों में ईंट, पत्थर के टुकड़े व कांच की बोतल एकत्रित करने आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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यह आदेश कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों, विकलांग व्यक्तियों आदि पर लागू नहीं होंगे। दिल्ली कूच को देखते हुए वीरवार से आगामी आदेश तक ये धारा लगी रहेगी।
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