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Kaithal News: राजौंद की अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का चला डंडा
Sat, 10 Aug 2024 06:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 10 Aug 2024 06:08 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला नगर योजनाकार विभाग ने शुक्रवार को राजस्व संपदा राजौंद में स्थित एक अवैध काॅलोनी में जिला प्रशासन की मदद से निर्माण ढहाने की कार्रवाई की।
अवैध काॅलोनी में बनी सड़क नेटवर्क व एक डीपीसी को उप-मंडल मजिस्ट्रेट कैथल के निर्देशानुसार एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधानुसार हटाया। जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि इस मौके पर बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व स्वयं थी। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को गिराने के लिए स्थल पर पहुंचा और नियमानुसार कार्रवाई की।
उन्होंने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में राजस्व संपदा गांव राजौंद में अवैध रूप से पनप रही काॅलोनी का मामला संज्ञान में आया था। तब कार्यालय ने भू-स्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए थे परंतु उनकी ओर से न तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में निर्माण इत्यादि करने से पहले भूमि परिवर्तन के लिए अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर लें। शहर में अवैध निर्माण व काॅलोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा और अवैध निर्माण करने वालों पर इसी प्रकार से कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
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कैथल। जिला नगर योजनाकार विभाग ने शुक्रवार को राजस्व संपदा राजौंद में स्थित एक अवैध काॅलोनी में जिला प्रशासन की मदद से निर्माण ढहाने की कार्रवाई की।
अवैध काॅलोनी में बनी सड़क नेटवर्क व एक डीपीसी को उप-मंडल मजिस्ट्रेट कैथल के निर्देशानुसार एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधानुसार हटाया। जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि इस मौके पर बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व स्वयं थी। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को गिराने के लिए स्थल पर पहुंचा और नियमानुसार कार्रवाई की।
उन्होंने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में राजस्व संपदा गांव राजौंद में अवैध रूप से पनप रही काॅलोनी का मामला संज्ञान में आया था। तब कार्यालय ने भू-स्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए थे परंतु उनकी ओर से न तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
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इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में निर्माण इत्यादि करने से पहले भूमि परिवर्तन के लिए अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर लें। शहर में अवैध निर्माण व काॅलोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा और अवैध निर्माण करने वालों पर इसी प्रकार से कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
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