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Kaithal News: दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी बरी

Sun, 27 Apr 2025 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sun, 27 Apr 2025 12:39 AM IST
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Accused acquitted in rape and POCSO Act case
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। अतिरिक्त सेशन जज अनुपामिश मोदी ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। आरोपी पर एक 16 साल की नाबालिग 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। लड़की के पिता ने 21 अक्तूबर 2022 को शहर थाने में केस दर्ज करवाया था।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, निजी स्कूल में 11वीं की नाबालिग छात्रा सुबह 7:30 बजे ऑटो से स्कूल गई पर वहां नहीं पहुंची। सूचना पर माता-पिता पता करने स्कूल पहुंचे। इस बीच बेटी की तलाश के दौरान उन्होंने उसे स्कूल आते देखा। वे उसको लेकर घर आ गए। घर पर बेटी ने बताया कि वह 30 सितंबर 2022 को स्कूल गई थी लेकिन अरुण धीमान निवासी अर्जुन नगर उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ एक होटल में ले गया था।
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बेटी के मुताबिक, वहां उसके साथ आरोपी ने जबरदस्ती गलत काम किया। डर के मारे उसने घर पर जानकारी नहीं दी। इसके बाद 21 अक्तूबर 2022 को छात्रा ऑटो पर स्कूल गई तो अरुण धीमान उसे डरा धमका कर अपने साथ एक पार्क में ले गया और जबरदस्ती वहां पर बैठाए रखा। जब वह रोने लगी तो उसे ऑटो में बिठा दिया और धमकी दी कि किसी को बताया तो तेरे परिवार और तुझे मार दूंगा।
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इस शिकायत पर थाना सिटी में यह केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने अरुण को गिरफ्तार करके अदालत में चालान भेज दिया। एडीजे अनुपामिश मोदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को निर्दोष पाया व अपने 39 पेज के फैसले में अरुण को बरी करने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया।
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