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नशे का सेवन देश और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती: एडीसी

Wed, 12 Sep 2018 12:09 AM IST
Updated Wed, 12 Sep 2018 12:09 AM IST
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नशे का सेवन देश और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती: एडीसी
नशे का सेवन देश और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती : एडीसी
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कोटपा को सख्ती से लागू करने के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, लघु सचिवालय सहित अन्य सरकारी संस्थाओं को बनाया जाएगा धूम्रपान मुफ्त जोन
फोटो नंबर-26
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लघु सचिवालय स्थित सभागार में मंगलवार को कोटपा को सख्ती से लागू करने के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में एडीसी पार्थ गुप्ता मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यशाला का आयोजन जनरेशन सेवियर एसोसिएशन मोहाली के सहयोग से किया गया।
एडीसी ने कहा जिला में तंबाकू कंट्रोल से संबंधित कोटपा अर्थात सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 को सख्ती से लागू किया जाएगा। ताकि युवाओं को तंबाकू व अन्य नशे की लत से बचाया जा सके। जिला में शिक्षण संस्थाओं के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री रोकने के लिए नगर परिषद, सेल्स टैक्स, खाद्य एवं ड्रग, शिक्षा व पुलिस विभाग के अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, लघु सचिवालय आदि सरकारी संस्थाओं को धूम्रपान मुफ्त जोन बनाया जाएगा। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन देश और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। युवा नशे की दलदल में फंस रहे हैं, जिस कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है।
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एडीसी ने बताया कि धारा पांच के तहत किसी भी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन दुकान, टीवी, अखबार, रेडियो तथा इंटरनेट और तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने पर जुर्माने व सजा का प्रावधान है। धारा 6 ए के तहत नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे बिकवाने पर प्रतिबंध व दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। धारा 6 बी के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा के 100 गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। इस अवसर पर एसडीएम गुहला संजय कुमार, डॉ. आरडी चावला, तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. नीरज मंगला, डीएसपी रामकुमार, जीएम रोडवेज रामकुमार आदि मौजूद रहे।
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